भिलाई 6 जुलाई 2025। पुलिस को मुखबीर सूचना मिला कि टाउन में कुछ पुरुष एवं महिला मिलकर अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाकर अवैध रूप से ऑनलाईन इंटरनेट एवं लैपटाप अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों का उपयोग कर सायबर अपराध से धोखाधडी की रहे है। पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के नेतृत्व में थाना सुपेला एवं चौकी स्मृति नगर की टीम गठित कर सूचना की तस्दीकी एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। टाउन बी/2 में दाबिश दी गई, दाबिश में उपरोक्त मकान में 06 पुरुष एवं 02 महिलाये एवं होटल बेल में रूके मुख्य सरगना अर्जुन शर्मा को दाबिश देकर हिरासत में लिया गया। सूझ-बूझ एवं तकनीकी माध्यम से पूछताछ कर आरोपीगणों संतोष थापा, पियाली देव, रिया राय, विशाल कर, विवेक देव, मुकेश चंद्रनाथ, अमित कुमार सिंह, अनिस आर्यन, द्वारा अर्जुन शर्मा द्वारा बताया गया। हर्ष अवस्थी एवं साथी के साथ मिलकर फर्जी ई-सिम से इन्टरनेशनल मोबाईल नंबर के माध्यम से फर्जी कुटरचित पेज यूएस.ए. के नागरिको के कम्प्यूटर मोबाईल में बग (वायरस) भेजकर एवं स्वतः आय हुये बग (वायरस) को हटाने के लिए उपरोक्त पेज का इस्तेमाल कर एवं सम्यक द्वारा अपना इन्टरनेशल नंबर प्रदर्शित कर आये कॉल को उपरोक्त आरोपीगणों के लैपटाप में ट्रांसफर कर फिर आरोपीगणों के अन्य सिस्टम में ट्रांसफर कर लोगो को बग (वायरस) हटाने के लिए छलपूर्वक प्रेरित कर यू.एस. डॉलर 80 से 200 डॉलर ऐठने के लिए विभिन्न प्रवचना कर सम्यक से ई-वालेट प्राप्तकर क्रिप्टो करेसी के माध्यम से रकम आते ही सामने वाले व्यक्ति का एंटी वायरस के माध्यम से सिस्टम किलियर कर दिया जाता था।सिस्टम में भेजी गयी जानकारी हट जाती थी, एवं उक्त ठगी के शिकार व्यक्ति के मोबाईल नंबर को ब्लाक कर दिया जाता था।प्रकरण के मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा द्वारा ठगी के शिकार व्यक्ति को डॉलर में पेमेट हेतु सम्यक के द्वारा उपल्बध कराये गये ई-वालेट में न्क्र एवं क्रिप्टो करेसी के माध्यम से पेमेट कराया जाता था। जिसके लिए भी टेलीग्राम एप्प का उपयोग किया जाता था। सम्यक के द्वारा ठगी से प्राप्त रकम का 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा कमीशन के रूप में रखकर हवाला के माध्यम से अर्जुन शर्मा को रकम उपल्बध कराया जाता था। अर्जुन शर्मा द्वारा कस्टमर केयर में काम करने वाले आरोपीगणों को 25000/-रू. से 30000/-रू. सैलरी के रूप में रकम प्रदाय किया जाता था।कम्पनीयों के मोबाईल, 03 नग विभिन्न कम्पनीयों के इन्टरनेट वाई-फाई राउटर, 07 लैपटॉप चार्जर, 07 नग हैड फोन, 04 मोबाईल एडाप्टर, 10 मोबाईल चार्जर वायर, आरोपीगणों के 04 नग आधार कार्ड, 04 नग वोटर आईडी कार्ड, 03 नग ड्राविंग लायसेंस कार्ड, 04 नग पेन कार्ड, 01 आर.सी. कार्ड, 01 हुक्का मय चिलम एवं पाईप, एक होण्डा एक्टीवा नं. एक्टीवा सीजी 07 बी.आर. 5307, किमती 3,38,000 रूपये एवं नगदी रकम 2,55,000 /- रूपये जुमला किमती लगभग 1300000 रूपये को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है अपराध क्रमाक 783/2025 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 61(2) बीएनएस 66 (डी) आईटी एक्ट 42(2) टी.सी. एक्ट, 2023 कायम कर विवेचना में लिया गया है।
विदेश में बैठकर करोड़ों रुपए लूट रहे हैं छत्तीसगढ़ से,,,,, अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग पुलिस के हत्थे चढ़े

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