भिलाई। 28 मई, 2025, (सीजी संदेश) : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग अभिजीत सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सूचना पर दुर्ग, मकान मालिक एवं किराएदारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है।उन्होंने कहा है कि मिलाई व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर के बाह्य क्षेत्रों में असामाजिक तत्त्वों द्वारा अपराध घटित करने की नियत से स्वयं को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते हैं। जिससे नगर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय का वातावरण बना रहता है। शहर के अधिकांश मकान मालिक अपने किराएदारों, घरेलू नौकरों के संबंध में सत्यापन हेतु आवश्यक संसूचना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नहीं देते हैं, जिसके फलस्वरूप घटित अपराध तथा अपराधियों की गतिविधियों व षड्यंत्रों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः यह आवश्यक हैं कि दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के निवासियों की सुरक्षा, शांति एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालिक तौर पर मकान मालिकों एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा किराये पर भवन देने व मकान लेने के पूर्व तथा पूर्व से ही किराएदार के रूप में रह रहे व्यक्तियों का पूर्ण विवरण निकटतम थाना प्रभारियों को दे। जिला-दुर्ग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जागुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के लिए निम्नानुसार आदेश पारित किया है :-
01. सभी मकान मालिकों के लिए किराएदारों की सूचना देना अनिवार्य है।
02. कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर नहीं देंगे, जब तक किराएदार का पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।
03. संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी दिये बगैर कोई व्यक्ति/प्रतिष्ठान भवन किराए पर दे या ले नहीं सकेगा।
04. आदेश जारी दिनांक के पूर्व से ही जो व्यक्ति किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, उनके मकान मालिक भी थाना प्रभारी को किराएदारों के संबंध में तत्काल सूचित करेंगे।
05. किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना आवास किराये पर न दिया जाए। 06. सभी किराएदार का नाम, पता, मोबाईल नंबर, पहचान कमांक सभी मकान मालिक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारी को दी गई सूचना में इसका उल्लेख अनिवार्यतः करेंगे।
07. किराएदार द्वारा अथवा उनके यहां पर किसी भी आगन्तुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना/चौकी में देंगे।
08. यह आदेश जनहित में दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल पारित किया जाना अत्यावश्यक हैं एवं इतना समय उपलब्ध नहीं हैं कि जनता एवं सभी पक्षों को सूचना दी जाये, अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय जारी किया जाता हैं।
09. उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
10. यह आदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश की जन संसूचना ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों में दी जावे। आदेश की प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड, संबंधित नगर निगम कार्यालय, नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय, भिलाई इस्पात संयंत्र, नगर प्रशासन भिलाई इस्पात संयंत्र कार्यालय, पुलिस थाना एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा कर दिया जायें। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं जारी दिनांक से 02 माह की अवधि के लिए अथवा इसे निरस्त किए जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशील होगा।