भिलाई। वर्तमान में कोरोना वायरस संकरमण के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे बचाव हेतु शासन व्दारा लगातार गाईड लाईन जारी किये जा रहे हैं, दुर्ग पुलिस एवं प्रशासन व्दारा भी लगातार सोशल मीडिया एवं पेट्रोलिंग पार्टियों के व्दारा आम नागरिकों को इससे अवगत कराया जा रहा है। इसके पश्चात भी कई लोग जारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर दूसरे प्रदेशों से आना-जाना कर रहे हैं एवं अपनी हिस्ट्री भी छिपा रहे हैं। जिसके कारण प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गई है। ऐसे ही एक मामले में सुपेला पुलिस ने करोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरीद नगर, सुपेला की महिला का कोरोना पाजीटिव्ह पाये जाने पर उसे उपचार हेतु भर्ती किया गया है। महिला के पति नेईम के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। इसकी पत्नी विगत डेढ़ माह से महाराष्ट्र में शादी समारोह में गयी थी और कोरोना हॉट स्पॉट जिले में थी।नेईम व्दारा बिना किसी अनुमति पत्र के भिलाई से ट्रक में लिप्ट लेकर महाराष्ट्र जाकर अपनी पत्नी एवं बच्ची को लेकर कोरोना हॉट स्पाट जिले से वापस भिलाई आया। आरोपी नेईम व्दारा स्वयं अपने एवं अपनी पत्नी के संबंध में पुलिस एवं प्रशासन से जानकारी छिपाने, कोरोना वायरस संकमण की रोकथाम हेतु लगातार शासन व्दारा जारी किये गये आदेशों, निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर आरोपी नेईम के विरूद्ध थाना सुपेला में धारा 188, 269, 270, 271 भादवि एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 03 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
इसी प्रकार नगर निगम दुर्ग के अन्तर्गत अमृत मिशन के तहत पेयजल पाईप लाईन विस्तार हेतु मेसर्स लक्ष्मी सिविल इंजी. प्राई. लिमिटेड कोल्हापुर (महाराष्ट्र) को ठेका दिया गया था, जिसके डायरेक्टर मनीष शाह व्दारा दिनांक 27 अप्रैल को कंपनी के कम्प्यूटर आपरेटर प्रतीक बोरकर, ललित पटेल, पारस लिलहारे को बिना अनुमति के दुर्ग बुलाया। गया एवं जिन्हें पाईप लाईन विस्तार संबंधी काम में मनोज सिंह के व्दारा लगाया गया। प्रतीक बोरकर का कोरोना टेस्ट कराया गया और 14 दिवस तक कोरेण्टाईन रहने के
निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार मनीष शाह व्दारा शासन से बिना किसी अनुमति के इन्हें काम करने हेतु भेजा गया, इनके संबंध में पुलिस एवं प्रशासन से जानकारी छिपाई गयी। अन्य व्यक्तियों व्दारा भी अपनी जानकारी को छिपाया गया। कोरोना वायरस संकमण की
रोकथाम हेतु लगातार शासन व्दारा जारी किये गये आदेशों, निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर थाना दुर्ग में धारा 188, 269, 270 भादवि, महामारी अधिनियम की धारा 03 के अन्तर्गत आरोपियों मनीष शाह, प्रतीक बोरकर, मनोज सिंह, ललित पटेल, पारस लिलहरे के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। शासन प्रशासन द्वारा इस संबंध में लगातार आम जनता से प्रशासन की गाइड लाइन का पालन करने की अपील की जा रही है लेकिन इसके उपरांत भी लोगों व्दारा इस गंभीर एवं जानलेवा बीमारी को अनदेखा करना, छिपकर एक जिले से दूसरे जिले एवं एक राज्य से दूसरे राज्य आवागमन करना, इस वैश्विक महामारी को बढ़ावा दिये जाने के समान ही है। इस ओर दुर्ग पुलिस लगातार निगाह रख रही है और आम नागरिकों से भी अपील करती है कि यदि उन्हें अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी है जो दूसरे जिले या रांज्य से आया हुआ है तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग, नजदीक के थाना में तत्काल दें। बिना वैध अनुमति के किसी भी प्रकार जिले या राज्य से बाहर कोई भी नागरिक न जाए और न दूसरे जिले या राज्य से जिलों से आये ।
गाइडलाइन का उल्लंघन पर सख्त हुआ पुलिस प्रशासन………. ट्रेवल इसे छुपाने वाले छह लोगों पर महामारी अधिनियम तहत अपराध दर्ज
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