जशपुर। 21 सितंबर, 2024 (सीजी संदेश) : जशपुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को 72 घंटों के भीतर सुलझाते हुए महिला के दो पूर्व परिचित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महिला द्वारा पूर्व में लंबित केस की पेशी में जाने हेतु खर्च के लिये रूपये मांगने एवं नहीं देने पर दुष्कर्म के मामले में जेल भेज देने की धमकी देने पर गला दबाकर, पत्थर एवं डंडा से मारपीट कर उसकी हत्या करने की बात स्वीकार किया।30 वर्षीय मृतिका विवाहित महिला थी, जो जशपुर में पति से अलग किराए के मकान में रहती थी तथा रोजी मजदूरी करती थीं। आरोपियों द्वारा मृतिका के पूर्व परिचित होने का फायदा उठाकर घूमाने के बहाने ग्राम भभरी ले जाकर दुष्कर्म किया और विवाद होने पर हत्या कर 30 फीट गहरी खाई में फेक दिया था। आरोपीगण राजेन्द्र राम मिंज निवासी सोगड़ा एवं संजय राम भगत निवासी कपरोल को गिरफ्तार कर आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल, लकड़ी, डंडा एवं कपड़े इत्यादि जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध धारा 103(1), 70(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज किया है। घटना का खुलासा करने में सम्मिलित पुलिस टीम को एसपी द्वारा नगद ईनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को थाना सिटी कोतवाली जशपुर को ग्रामीणों से सूचना मिला कि ग्राम भभरी गौरकीना जंगल नाला में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। इस सूचना पर सिटी कोतवाली जशपुर स्टाॅफ द्वारा मौके पर जाकर सूचना देने वाले सोहन राम भगत की रिपोर्ट पर मर्ग जाॅंच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। विवेचना में पाया गया कि 17 सितंबर की रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात महिला को धारदार नुकीले या ठोस वस्तु से मारपीट कर हत्या कर भभरी के गौरी नाला में फेंक देना पाया गया, अज्ञात मृतिका का शव पंचनामा कार्यवाही पश्चात् उसकी पहचान नहीं होने पर शव को सुरक्षार्थ जिला अस्पताल जशपुर के मरच्यूरी में रखवाया गया। पुलिस अधीक्षक जषपुर शषि मोहन सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल सोनी के नेतृत्व में मृतिका की पहचान तथा अज्ञात आरोपी के पतासाजी के लिये टीम गठित किया गया। अज्ञात महिला मृतिका की पहचान हेतु सभी थाने, सीमावर्ती जिलों के पुलिस एवं पड़ोसी राज्य की पुलिस को मृतिका का छायाचित्र भेजकर पता-तलाश किया जा रहा था। इसी दौरान बीट ग्रुप के मुखबीर से सूचना मिला कि मृतिका जशपुरनगर में किराये के मकान में निवास करती है, यहीं काम करती है उसकी उम्र करीबन 30 साल है। पुलिस द्वारा तस्दीक करने पर पाया गया कि मृतिका शादीशुदा है जो अपने पति से अलग जशपुर नगर ने किराए से रहकर रोजी मजदूरी का काम करती थी। मृतिका के पति का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर फोन किया गया ज 19 सितंबर को अपने माता-पिता तथा अन्य रिष्तेदार के साथ जशपुर आकर मृतिका की पहचान अपनी पत्नी के रूप में किया। पहचान कार्यवाही बाद मृतिका के शव का पीएम कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्षन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर की टीम को लगाया गया तथा मोबाईल नंबर की सीडीआर व टाॅवर डंप लिया जाकर तकनीकि विष्लेषण किया गया। पता-तलाश दौरान मृतिका द्वारा जशपुरनगर में जहां पर किराये के मकान में रहती थी, उसके पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि 17 सितंबर को 02 व्यक्ति मृतिका के घर पर रात लगभग 8-9 बजे आये थे जिसमें एक व्यक्ति का नाम राजेन्द्र राम मिंज उर्फ छोटू ग्राम सोगड़ा अपने साथी के साथ आया था। पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी राजेन्द्र राम मिंज को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो पहले तो घटना करने से इंकार कर पुलिस को गुमराह करता रहा। परंतु आरोपी से मनोवैज्ञानिक तरीके से तथा प्राप्त नकनिकी जानकारी के आधार पर पूछताछ करने पर उसने अपराध कारित करना स्वीकार कर लिया। आरोपी राजेन्द्र राम मिंज ने साथी संजय राम भगत के साथ मिलकर घटना घटित करना स्वीकार करते हुये बताया कि वह मृतिका से पूर्व से परिचित था, कभी-कभी इसके साथ में कार्य करता था। जान-पहचान होने की वजह से राजेन्द्र राम मिंज उसके किराये के मकान में यह कभी-कभार आना-जाना करता था। 17 सितंबर को राजेन्द्र राम मिंज अपने मामा का लड़का संजय राम भगत के साथ उसके पेषी के लिये मोटर सायकल क्र. सी.जी. 14 एम 2890 से न्यायालय जशपुर साथ में आया था। उसके बाद शाम को बाजार से मछली खरीदने के उपरांत वे दोनों महिला के किराये के मकान में गये, वहां पहुंचने पर महिला उनसे बोली कि मैं गणेष विसर्जन देखने जा रही हूं, तुमलोग सब्जी को बनाते रहो बोलकर वह चली गई। इसके बाद राजेन्द्र राम मिंज एवं संजय राम दोनों मिलकर कमरे में मछली की सब्जी बनाये और शराब पीते रहे। रात्रि लगभग 09ः30 बजे महिला वापस अपने कमरे में आई एवं तीनों साथ में खाना खाये। बाद आरोपी राजेन्द्र राम के द्वारा घूमने चलने की बात कहने पर तीनों मोटर सायकल से ग्राम भभरी की ओर गये, वहां पहुंचने पर कथित रूप से आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने अपने पुराने केश लड़ने के लिये राजेन्द्र राम मिंज से 04 हजार रू. मांगने लगी, नहीं देने पर राजेन्द्र राम को भी वह दुष्कर्म के केष में जेल भेज देने की धमकी देने लगी। विवाद बढ़ने पर गुस्से में आकर आरोपी राजेन्द्र राम तथा संजय राम मिलकर महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों में मारपीट कर, गला दबाकर, पत्थर एवं डंडा से चोंट पहुंचाकर हत्या कर दिये तथा शव को नाला में फेंक दिये। आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से राजेन्द राम मिंज उर्फ छोटू, संजय राम भगत से पूछताछ कर गवाहों के समक्ष मेमोरंडम कथन लिया गया। मेमोरेण्डम कथन मुताबिक आरोपी राजेन्द्र राम से घटना में उपयोग की गई मोटर सायकल तथा घटना कारित करते समय खून लगा जींस, पत्थर, डंडा एवं संजय राम से मृतिका के मोबाईल एवं कपड़ा इत्यादि जप्त किया गया है। आरोपियों का कृत्य उक्त धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर उन्हें 21सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में एसडीओपी जशपुर चंद्रषेखर परमा, निरीक्षक रविषंकर तिवारी, उप निरीक्षक सरिता तिवारी, स.उ.नि. चंद्रप्रकाष त्रिपाठी, आर. हेमंत कुजूर, आर. विनोद तिर्की, आर. शोभनाथ सिंह, न.सै. थानेष्वर देशमुख, सायबर सेल से उप निरीक्षक नसरूद्दीन अंसारी, स.उ.नि. हरिषंकर सिंह, आर. अनिल सिंह, आर. संदीप इत्यादि का योगदान रहा है।
अपराध कमांक : 225/2024
धारा : 103(1), 70(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज।
आरोपीगण
1. राजेन्द्र राम मिंज उम्र 30 साल निवासी सोगड़ा चौकी मनोरा।
2. संजय राम भगत उम्र 30 साल निवासी कपरोल चौकी मनोरा, हाॅल मुकाम आरोपी राजेन्द्र राम का मकान सोगड़ा।