दुर्ग। पट्टेदारों को भूमिस्वामी हक दिलाने राज्य शासन ने विशेष पहल की है। इसमें मामूली राशि जमाकर पट्टेदार भूमिस्वामी हक प्राप्त कर सकते हैं। शासन की मंशा है कि अधिकाधिक नागरिकों को इसका लाभ मिले, इस संबंध में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े होते हैं वे इसके लाभों के संबंध में उन्हें जागरूक कर सकते हैं ताकि नागरिक भूमिस्वामी हक प्राप्त कर निश्चिंत हो जाए। यह बातें कलेक्टर अंकित आनंद ने बैठक में कहीं। बैठक में महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी कहा कि भूमिस्वामी हक के संबंध में शासन की यह अनूठी पहल है और अधिकाधिक पट्टाधारी नागरिकों को इसका लाभ लेना चाहिए। कलेक्टर अंकित आनंद ने कहा कि नागरिकों को बार-बार पट्टा नवीनीकरण न कराना पड़े। उन्हें भूमिस्वामी हक प्राप्त हो सके ताकि उन्हें भूमि के क्रय-विक्रय में आसानी हो सके। वे आसानी से बैंक लोन ले सके। महापौर श्री बाकलीवाल ने कहा कि शासन ने यह बहुत अच्छी योजना बनाई है जिसमें थोड़ी सी राशि में भूस्वामी हक मिल रहा है। नागरिक नगर तथा ग्राम निवेश के भूमि प्रयोजन के अनुसार व्यासायिक प्रयोजन पर परिवर्तित कर बैंक लोन भी ले सकते हैं। भूमिस्वामी हक मिलने से नागरिकों में निश्चिंतता तो आती ही है वे इसके बेहतर प्रयोग के संबंध में दीर्घकालीन निर्णय भी ले सकते हैं जो इस योजना का सबसे अच्छा पक्ष है। कलेक्टर अंकित आनंद ने कहा कि राज्य शासन के आदेशानुसार गैर रियायती दर पर आबंटित भूमि को गाइडलाइन की दर की कीमत की 2 प्रतिशत राशि, रियायती दर पर आवंटित भूमि को गाइडलाइन की दर की कीमत की 102 प्रतिशत राशि एवं अतिक्रमित भूमि को गाइडलाइन की दर कीमत की 152 प्रतिशत राशि जमा करने पर भूमिस्वामी हक में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट की नजूल शाखा दुर्ग में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ शपथपत्र एवं पट्टे की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी और पात्रता रखने वाले सभी आवेदकों को शीघ्रताशीघ्र भूमिस्वामी हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पट्टाधारकों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि मुश्किल वक्त में पट्टाधारी होने के नाते भूमि विक्रय करने में उन्हें दिक्कत होती है। भूमिस्वामी हक मिल जाने से वे आसानी से इसका विक्रय कर सकते हैं। कहीं पर ऐसा भी है कि पट्टा मिला है वहां व्यावसायिक संभावनाएं हैं लेकिन भूमिस्वामी हक नहीं मिलने की वजह से व्यवसाय आरंभ करने में दिक्कत आ रही है। भूस्वामी हक मिल जाने से इसमें आसानी होगी। पार्षदों ने भी इस संबंध में अपने फीडबैक दिये और कहा कि नागरिकों के बीच इसके लाभों को रखेंगे ताकि अधिकाधिक नागरिकगण इसका लाभ उठा सके। नजूल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर अरुण वर्मा ने बताया कि इस संबंध में नागरिकगण आवेदन कर रहे हैं और उनके आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है तथा जल्द ही पात्रता परीक्षण पश्चात उन्हें भूमिस्वामी हक दे दिया जाएगा। इसी प्रकार 1984 के पट्टाधारी अधिनियम के संबंध में भी उन्होंने बताया कि इस संबंध में पट्टाधारियों द्वारा भूमि स्वामी हक के लिए एस.डी.एम. कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। बैठक में सभी पार्षदगणों के अतिरिक्त एसडीएम खेमलाल वर्मा एवं नगर निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
पट्टेदारों को भूमिस्वामी हक दिलाने राज्य शासन की विशेष पहल….. थोड़ी सी राशि देकर बन सकते है मालिक
RO No. 12276/54
Chhattisgarh no.1 News Portal
Leave a comment