जशपुर। 02 अगस्त, 2024, (सीजी संदेश) : विवाहित होने के बावजूद धोखे में रखकर दूसरी शादी कर युवती एवं उसके परिवार वालों से छल करने वाले आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। झारखंड निवासी आरोपी मनीष सोनी ने 2016 में अपनी प्रेमिका से कोर्ट मैरिज किया था, जिस बात को छुपाते हुए उसने 2019 में जशपुर की युवती एवं उसके परिवार वालों को पूर्व के विवाह की बात छुपाते हुए सामाजिक रिति-रिवाज से दूसरा विवाह कर लिया। जिसकी जानकारी होने पर दूसरी पत्नी ने 2020 उसके खिलाफ थाना जयपुर में शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 420, 34, 376, 109 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी मनीष कुमार सोनी उम्र 35 साल निवासी पी.एन.बी. काॅलोनी सोनारी जिला जमशेदपुर (झारखंड) ने जिला जमशेदपुर की निवासी एक युवती से 22 सितंबर 2016 को विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकृत विवाह किया था। मनीष कुमार सोनी ने उक्त विवाह को छिपाते हुये जशपुर क्षेत्र की एक युवती से 18 जनवरी 2019 को सामाजिक रिति-रिवाज से द्वितीय विवाह कर लिया। मनीष कुमार सोनी यह जानता था कि वह एक अन्य स्त्री का पूर्व से पंजीकृत विवाहित पति है, उसके उपरांत भी वह जशपुर क्षेत्र की युवती, उसके माता-पिता तथा परिवारवालों के साथ अविवाहित होने का प्रवंचना एवं छल करते हुये जशपुर क्षेत्र की युवती से विवाह कर लिया। युवती ने यह विष्वास करते हुये कि आरोपी मनीष कुमार सोनी से उसकी विधिवत् शादी हुई है, इस कारण युवती एवं मनीष कुमार सोनी के मध्य संबंध बने। मनीष कुमार सोनी द्वारा पूर्व के शादी तथ्यों को छिपाकर दूसरा विवाह कर पीड़िता का शारीरिक शोषण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी के दुष्कर्म करने से पीड़िता गर्भवती हो गई एवं 06 अक्टूबर 2020 को एक पुत्र को जन्म दी है। आरोपी मनीष कुमार सोनी के विरूद्ध पूर्व में दर्ज अपराध धारा 498(ए), 494, 495, 420 भा.द.वि. के प्रकरण के विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा 20 मई 2024 को प्रकरण में धारा 498(ए), 494, 495 भा.द.वि. के अपराध से आरोपी को उन्मोचित करते हुये न्यायालय द्वारा मनीष सोनी एवं उसके परिवार वालों का कृत्य धारा 420, 34, 376, 109 भा.द.वि. का अपराध करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। न्यायालय द्वारा प्रकरण के आरोपी मनीष कुमार सोनी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में 27 जीने 2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था जिसमें वारंट की तामीली हेतु एक तिथि नियत की गई थी। प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा उक्त प्रकरण के वारंट तामीली हेतु एक टीम गठित कर पतासाजी हेतु जमशेदपुर रवाना किया गया था, टीम द्वारा 31 जुलाई 2024 को दबिश देकर मनीष कुमार सोनी को जमशेदपुर से अभिरक्षा में लेकर जशपुर लाया गया एवं न्यायालय के समक्ष पेसग किया। न्यायालय से आरोपी मनीष कुमार सोनी का जेल वारंट बनने पर अभिरक्षा में जिला जेल जशपुर भेजा गया है। प्रकरण में DNA परीक्षण कराया जा रहा है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की पतासाजी में उप निरीक्षक सरिता तिवारी, स.उ.नि. ईष्वर वारले, स.उ.नि. विपिन किषोर केरकेट्टा, प्र.आर. श्रीराम नायक, आर. बसंत खुंटिया, आर. राजेश कालो, म.आर. सुषमा एक्का का योगदान रहा है।