भिलाई। 22 जुलाई, 2024, (सीजी संदेश) : एसीसी सीमेंट कम्पनी प्रबंधक वारा एक लिखित आवेदन पेश किया कि एसीसी कम्पनी में दीपका खदान से मंगाये जाने वाले कोयले में हेराफेरी किया जा रहा है कि शिकायत 22/06/24 के आधार पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना के दीपका खदान कोरबा से जी 11 ग्रेड के कोयला परिवहन कर एसीसी कम्पनी लाना था जिसे रास्ते में तीन ट्रक CG 10 BS 8330, CG 11 AB 7704, CG 04 LR 7645 के वाहन चालकों के द्वारा कोयला को बदल कर दूसरा खराब क्वालिटी का कोयला कंपनी में लाया जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला सर के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में फरार आरोपीयान को गिरफ्तार करने कहा गया था। जिस पर थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय की टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर घटना के बाद से फरार आरोपियों 1. लव कुमार साहू पिता देवी प्रसाद साहू उम्र 29 पता नवागांव मोहदा बिलासपुर, 2. रूपेश कुमार साहू पिता दुर्गा प्रसाद उम्र 21 साल पता नवागॉव बिलासपुर 3. राजेन्द्र प्रजापति पिता चन्द्रभान प्रजापति उम्र 29 साल पता झलफा हीरी बिलासपुर को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों ने बताया कि कोयले को दीपका खदान से लाते समय बीच रास्ते मे सारगॉव कोयला डिपो मे ट्रक मालिक जगदीश साहू व कैलाश साहू के कहने पर कोयले मे हेराफेरी कर अच्छी ग्रेड के कोयले को बदल कर खराब क्वालिटी के कोयले को एसीसी कम्पनी जामुल मे पहुँचाया जाता था जिस पर तीनो आरोपी को 21/07/24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय जिला दुर्ग मे पेश किया गया है। वहीं दोनों ट्रक मालिकों की पता तलाश जारी है। उक्त कार्रवाई में जामुल थाना के आरक्षक चेतमान गुरुंग, आरक्षक गंभीर जाट, आरक्षक अजय सिंह, आरक्षक सैमुअल, आरक्षक अरविंद सिंह और आरक्षक रत्नेश शुक्ला की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध क्रमांक – 236/2024
धारा – 407, 511 भादवि
गिरफ्तार किए गए आरोपी
1. लव कुमार साहू पिता देवी प्रसाद साहू उम्र 29 पता नवागांव मोहदा बिलासपुर
2. रूपेश कुमार साहू पिता दुर्गा प्रसाद उम्र 21 साल पता नवागॉव बिलासपुर
3. राजेन्द्र प्रजापति पिता चन्द्रभान प्रजापति उम्र 29 साल पता झलफा हिर्री बिलासपुर
फरार आरोपी
जगदीश साहू
कैलाश साहू (दोनों ट्रक मालिक)