भिलाई। 22 जून, 2024, (सीजी संदेश) : बीते दिनों कैंप दो में हुए गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे पश्चात हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियो के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक देशी कट्टा (रिवालवर) 6 राउण्ड का, 02 नग चाकू व 02 नग तलवार बरामद किया है। साथी एक अन्य मारपीट के मामले में भी नाबालिक बालक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 452, 294, 506 बी, 327,323, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि मिलन चौक संतोषी पारा कैम्प 02 चंदू डिस्क वाले के सामने भिलाई मे 21 जून को हुई मारपीट एवं चाकूबाजी के आरोपी की पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा थाना छावनी के मारपीट एवं चाकूबाजी के प्रकरण के आरोपीगणो के विरूद्ध स्वय रूचि लेते हुए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे 22 जून को मुखबिर से सूचना मिली बैकुण्ठ धाम के पास संतोष एवं करण नामक व्यक्ति संदेही होने की सूचना पर बैकुण्ठ धाम मे मिला नाम व पता पूछने पर अपना नाम (1) संतोष कुमार साव पिता स्व. बनवारी लाल साव (2) करण साव पिता विलोचन साव निवासी साहू लकडी टाल के पास बैकुण्ठ धाम कैम्प 02 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. होना बताये जिसको हिरासत मे लेकर पूछाताछ करने पर बताया कि 21 जून को सुबह के समय जो पुरानी रंजिश की बात को लेकर रजत एवं करन को जान से मारने की नियत से घर अंदर घुसकर धारदार चाकु से मारने स्वीकार किये एवं करण साव को देशी रिवालवर के संबंध मे पूछताछ करने पर बताये इसी माह 11 तारीख को उज्जैन मे अज्ञात व्यक्ति से दस हजार रूपये मे खरीदना बताये । थाना छावनी के अपराध धारा 452, 294, 506 बी, 323, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया । आरोपी (3) मोह. समीर खान पिता स्व. मोह. आलताफ खान (4) अपचारी बालक निवासी नंदनी रोड गौतम नगर साहू किराना स्टोर्स के पास खुर्सीपार भिलाई को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर दिनांक 21 जून को हुए विवाद की बात को लेकर बदले की भावना से चाकू लेकर मारने जान से मारने कि नियत से चाकु लेकर मारना स्वीकार किये है । अपराध धारा 294, 506 बी, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का होना पाया गया । आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 452, 294, 506 बी, 327,323, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पाये जाने से न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । उक्त कार्यवाही मे छावनी पुलिस की तत्परता एवं सक्रियता के कारण किसी बडी घटना एवं जनहानि को रोका गया व घटना के कुछ ही घंटो के भीतर आरोपियो को घटना मे प्रयुक्त औजार के साथ धर दबोचा गया । उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक वरूण देवता , उप निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह, सउनि उदय शंकर झा, प्र.आर. जसपाल सिंह, आरक्षक संजय सोनी, आकाश तिवारी, त्रिलोक नाथ भाटी, धर्मेन्द्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही है ।
गिरफ्तार आरोपीगण
(1) संतोष कुमार साव पिता स्व. बनवारी लाल साव
(2) करण साव पिता विलोचन साव निवासी साहू निवासी लकडी टाल के पास बैकुण्ठ धाम कैम्प 02 भिलाई
(3) मोह. समीर खान पिता स्व. मोह. आलताफ खान निवासी नंदनी रोड गौतम नगर साहू किराना स्टोर्स के पास खुर्सीपार भिलाई
(4) अपचारी बालक