भिलाई 14 मई 2024। करोड रुपए के संपत्ति कर नहीं पटाया जाने पर श्री शंकराचार्य टेक्निकल केंपस जुनवानी और श्री गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी की भूमि नगर निगम भिलाई द्वारा कुर्क कर लिया जावेगा। बीते दिन जिला न्यायाधीश दुर्ग पीठासीन न्यायाधीश सुधीर कुमार के कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है।श्री शंकराचार्य कॉलेज के अध्यक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया है। नगर निगम भिलाई के विविध व्यवहार अपील 149 अधिनियम के तहत डिमांड नोट विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।
नगर निगम के द्वारा श्री शंकराचार्य कॉलेज को शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के छूट प्रदान करने के बावजूद संपत्ति कर अदा नहीं कर रहा है। इनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण चल रहा था । जिसे सुनने के पश्चात पीठासीन न्यायाधीश सुधीर कुमार ने खारिज कर दिया है और 7 दिन के भीतर करोड रुपए के संपत्ति कर नगर निगम कोष में जमा करने को कहा गया है। अन्यथा कुर्की के माध्यम से राजस्व की वसूली की जावेगी। न्यायालय ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना है। कई वर्षों से नगर निगम में करोड़ों रुपए का संपत्ति कर जमा नहीं किया जा रहा है।छूट की पात्रता को छोड़कर सभी कर को जल्द ही जमा करने के आदेश न्यायालय के द्वारा कर दिए गए हैं। श्री गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आईपी मिश्रा ने कहा कि वरिष्ठ वकील की सलाह लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने कहा संपत्ति कर नहीं पटाए जाने की स्थिति में श्री शंकराचार्य कॉलेज की भूमि कुर्ककर नियमअनुसार कार्रवाई की जावेगी। निगम को जितना छूट देना था वह दे चुका है।