बिलासपुर 5 अप्रैल 2024।जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पारित एक आदेश पारित किया गया है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न थानों से प्रेषित रिपोर्ट एवं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर का आदेश आदेश जारी किया है। आरोपियों को 24 घण्टे के अंदर बिलासपुर जिले से बाहर रहने के आदेश दिए हैं।
जिला बदर की कार्रवाई इंद्रकुमार भारद्वाज पिता कृष्ण कुमार भारद्वाज, उम्र 35 वर्ष सा० मोहदी, आवासपारा थाना कोटा बिलासपुर धीरेन्द्र वैष्णव उर्फ टिंकू पिता फूलदास वैष्णव उम्र 21 वर्ष सा० हरश्रृंगार कॉलोनी , अटल आवास, आर के नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर के खिलाफ की गई है। मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, लूटपाट, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये हैं और सभी आरोपियों को छह महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश दिए हैं। इन आरोपियों को बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा। पूर्व में शानू खान (जफर) , हरिश्चंद्र ठाकुर (गोलू) एवं विनोद साहू को जिला बदर किया गया था।