सूरत. गुजरात के सूरत में एक विशेष पाक्सो अदालत ने एक 42 वर्षीय व्यक्ति को 2017 में अपनी बेटी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई। विशेष पाक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएस काला ने दोषी पिता (ओडिशा निवासी) को मौत की सजा सुनाई। वह यहां एक बिजली के करघे में काम करता था। उसने अपनी बेटी का छह महीने तक दुष्कर्म किया और जब वह गर्भवती हो गई तब उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव को सूरत हवाईअड्डे के पास झाड़ियों में फेंक दिया। व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और अपनी बेटी के साथ रहता था। डीएनए जांच के बाद पुलिस को दास को पकड़ने में कामयाबी मिली थी।
दुष्कर्म से गर्भवती हुई बेटी तो आरोपी पिता ने की हत्या……. कोर्ट सुनाई मौत की सजा
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