भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं सामान्य व्यक्तियों को 60 वर्ष के आयु पश्चात निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए श्रम योगी मानधन योजना का पंजीयन कार्य चॉइस सेंटरों के माध्यम से जारी है। समाज कल्याण विभाग के अजय शुक्ला ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योजना के पात्रता के लिए 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित श्रमिक योजना में शामिल हो सकते हैं। असंगठित श्रमिक जैसे फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी, चमड़े का काम करने वाले श्रमिक, अंतर राज्य श्रमिक और इस तरह 125 कार्यों व व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों जिनकी मासिक आय रु 15000 से कम हो योजना में शामिल हो सकते हैं। जो व्यक्ति आयकर प्रदान नहीं करता है वह भी इसके लिए पात्र है। इस योजना के तहत 55 से 200 तक अलग-अलग आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा एवं अंशदान के बराबर की राशि शासन के द्वारा देय होगी। जिसकी अधिक जानकारी निगम के समाज कल्याण विभाग से प्राप्त की जा सकती है। योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, उत्तराधिकारी का आधार जैसे दस्तावेज आवश्यक है। योजना का लाभ- 60 वर्ष के पश्चात प्रत्येक श्रमिक को राशि 3000 न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह देय होगा। योजना में शामिल श्रमिक कि 60 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नामित द्वारा अंशदान देय होगा। 60 वर्ष की आयु पश्चात पेंशन हितग्राही की मृत्यु होने पर उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगी। यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष आयु के पूर्व योजना से बाहर होना चाहते हैं तो उसे उसके खाते में जमा राशि मयब्याज के साथ एक मुस्त राशि वापस कर दी जाएगी। हितग्राही को योजना में शामिल होने की तिथि को आयु की गणना अनुसार प्रथम अंशदान (किस्त) प्रतिमाह हितग्राहियों के बैंक अकाउंट से 60 वर्ष की आयु तक कटौती की जाएगी। पंजीयन के समय प्रथम किस्त नगद राशि के रूप में लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटर में देय होगा परंतु पंजीयन नि:शुल्क है। निगम क्षेत्र के रहवासी इस योजना की अधिक जानकारी के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी, चमड़े का काम करने वाले श्रमिकों के लिये श्रम योगी मानधन योजना
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