नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देनेवाली कांग्रेस और त्रिपुरा के पूर्व महाराजा प्रद्योत किशोर देब बर्मन की याचिका पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अन्य लंबित मामलों के साथ इन याचिकाओं पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेंगे।
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दो याचिकाओं पर फौरन सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि इन याचिकाओं को इसी तरह की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए, जिसकी बुधवार को सुनवाई होने जा रही है।
नागरिकता कानून को चुनौती देनेवाली त्रिपुरा के पूर्व महाराजा की याचिका पर SC में 18 दिसंबर को सुनवाई
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