भिलाई। कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई टल गई। निगम प्रशासन ने भवन अनुज्ञा निरस्त होने के बाद भवन को तोडऩे टीम भी गठित कर दी थी। इससे पहले ही सोसाइटी ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विशेष सचिव अलरमेल मंगई डी के आदेश को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायालय से तोडफोड़ की कार्रवाई पर स्टे की मांग की है। विशेष सचिव ने सोसाइटी की जुनवानी खसरा नंबर-836 और 837 में निर्मित कृष्णा पब्लिक स्कूल भवन की भवन अनुज्ञा और पूर्णता प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है।
निगम प्रशासन ने कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी नेहरू नगर को शर्तों पर 22 अगस्त 2003 को ग्राम जुनवानी में कुल 95999 वर्ग फीट जमीन आवंटित की गई थी। शर्त के मुताबिक उक्त जमीन का उद्यान के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। सोसाइटी ने गलत जानकारी दे जमीन पर 30 नवंबर 2007 में बिल्डिंग बना दिया।
सितंबर 2012 में अधिकारियों की मिली भगत से अतिरिक्त निर्माण का नियमितीकरण भी करवा लिया। वैशाली नगर निवासी रवि शर्मा ने कलेक्टर से शिकायत की थी। कलेक्टर ने निगम से जांच प्रतिवेदन मंगाया। जांच में आवंटित पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। कलेक्टर ने पट्टा निरस्त करने की अनुंशसा शासन से की थी।
निगम कार्यवाही के खिलाफ केपीएस ने हाईकोर्ट से मांगा स्टे आर्डर
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