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बिलासपुर। 23 मार्च 2022 (सीजी संदेश) : करोड़ों के कोयला का हेराफेरी करने वाला 3 महीने से फरार आरोपी दीपक सिंह आया सकरी पुलिस के कब्जे में। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी दीपक सिंह के द्वारा ज्ञानेंद्र साहू के कोल डिपो मोहदा में छिपाकर रखे चोरी का करीब 1400 टन कोयला कीमती 55 लाख रुपये को जप्त किया। इसके पूर्व सह आरोपियों से करीब 12 लाख रुपये का कोयला जप्त किया गया था। जप्तशुदा कोयले को प्रार्थी को अस्थाई सुपुर्दनामा में दिया गया है। विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 5/12 / 2021 को प्रार्थी केपी पयासी पिता राम विशाल पयासी उम्र 61 साल निवासी यदुनंदन नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ थाना सकरी उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि उसके साथ दीपक सिंह, राजू सिंह एवं मुरारी सोनी के द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यापारी होने के नाते प्रार्थी केपी पयासी के द्वारा सौपे गए कार्य में से 5000 टन कोयला कीमती 04 करोड़ को षड्यंत्र रचते हुए प्रार्थी केपी प्यासी व बृजेश सिंह के साथ व्यापार में विश्वासघात कर अपराधिक षड्यंत्र कर बेच दिए की लिखित आवेदन पर से थाना सकरी में धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी राजू सिंह एवं मुरारी सोनी को दिनांक 31/ 12/ 2021 को गिरफ्तार किया गया है मामले के आरोपी दीपक सिंह पिछले 3 महीने से फरार था जिसकी पतासाजी की जा रही थी कि मुखबिर सूचना एवं आरोपी के मोबाइल लोकेशन से पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है कि सूचना से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन मंजू लता बाज के मार्गदर्शन में पुलिस टीम उत्तर प्रदेश बलिया जिला भेज कर आरोपी दीपक सिंह को पकड़कर थाना लाकर पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम कथन लिया गया जिसमें अपराध घटित करना स्वीकार किया एवं डम्प किए गए कोयला में से करीब 1400 टन कोयला कीमती 55 लाख रुपये को अपने डिपो से निकालकर ज्ञानेंद्र साहू के कोल डिपो मोहदा मैं छिपा कर रखा था जिसे जप्त किया जाकर प्रार्थी बृजेश सिंह को अस्थाई सुपर्दनामा में दिया गया है एवं आरोपी दीपक से को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, उनि पी. आर. साहू, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र शर्मा, आरक्षक संतोष यादव, जय साहू, अभिजीत डाहीरे एवं मालिक राम साहू का विशेष योगदान रहा।
अपराध क्रमांक
537/2021धारा 407, 409, 120-बी भादवि
नाम आरोपी-
दीपक सिंह पिता रविंद्र सिंह उम्र 34 साल साकिन दराव थाना बांसडीह जिला बलिया उत्तर प्रदेश हाल मुकाम e12 अलका एवेन्यू थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।