भिलाई। 02 फरवरी 2022 (सीजी संदेश) : मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप चिटफंड कंपनियों में निवेश किये गये राशि को चिटफंड कंपनी एवं उनके डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर उनके चल अचल संपत्ति की कुर्की कर राशि वापस निवेशको को वापस किये जाने के आदेशानुसार बद्रीनारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग के निर्देशन में संजय ध्रुव अति पुलिस अधीक्षक (शहर), अनंत साहू अति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं नोडल अधिकारी चिटफंड, जिला दुर्ग एवं जितेन्द्र कुमार यादव नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग, नसर सिद्धिकी उप पुलिस अधीक्षक काईम जिला दुर्ग के मार्गदर्शन में चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टरों की गिरफ्तारी एवं उनके चल अचल संपत्ति की कुर्की कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में थाना मोहन नगर के अपराध धारा 420, 34 भादवि, छ.ग. के निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं 3, 4, 5 धन परिचालन अधिनियम अंतर्गत चिटफंड कंपनी संचय इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के डायरेक्टरों द्वारा जिले के 13 निवेशकों से अधिक ब्याज का लालच देकर राशि जमा कराकर लगभग 25,00,000 रू. से अधिक राशि धोखाघडी किया गया था। प्रकरण में पूर्व में डायरेक्टर प्रवीण मोहती को भुनेश्वर उडिसा से गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण के 02 आरोपी फरार थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से टीम गठीत कर भुनेश्वर उडिसा रवाना किया गया था। उडिसा पहुंचकर पुलिस टीम के द्वारा लगातार 03 दिनो तक फरार डायरेक्टर अरविन्द मिश्रा के घर की गोपनीय तरीके से की जा रही थी निगरानी आरोपी के संबंध में सुराग मिलने पर कि वह अपने एम. जी. हेक्टर कार से घुम रहा है, कार तथा आरोपी अरविन्द मिश्रा का वेरीफाई कर पकड़ा गया। अरविन्द मिश्रा पिता स्व. रजनीकांत मिश्रा उम्र 34 साल पता प्लाट नंबर 558 रुद्रपुर थाना पहाल जिला खूरवा भुनेश्वर उडिसा आरोपी को गिरफ्तार कर भुनेश्वर उडिसा से दुर्ग छ.ग. लाया गया है। गिरफ्तार डायरेक्टर अरविन्द मिश्रा के चल अचल संपत्ति चिन्हित किया जाकर शीघ्र कुर्की हेतु शासन की ओर भेजी जा रही है जिससे निवेशकों को निवेश की गई राशि वापस की जा सके। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, निरीक्षक गौरव तिवारी, सउनि. अशोक साहू, प्रधान आरक्षक चन्द्रशेखर बंजीर, आरक्षक अमर नायक, अलाउद्दीन खान, शहबाज खान, निखिल साहू, रवि बिसाई की सराहनीय भूमिका रही।