रायपुर। 11 अक्टूबर : रायपुर के पूर्व ग्रामीण जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आसिफ मेमन और उनके सगे छोटे भाई शाहिद मेमन के खिलाफ न्यायालय ने धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का फैसला सुनाया है, मामला महोबा इलाके की बेशकीमती जमीन खरीदी बिक्री मामले में धोखा घड़ी का है मिली जानकारी के अनुसार रायपुर निवासी महिला नूर बेगम उम्र 58 वर्ष के आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जनक राम हिड़को ने कांग्रेस नेता राजा तालाब निवासी आसिफ मेमन के विरुद्ध थाना प्रभारी सिविल लाइंस रायपुर को धारा 420 के तहत अपराध पंजीकृत कर पंजीबद्ध कर 10 दिनों के भीतर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है
कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने नूर बेगम को खसरा नंबर 808/1 की 75,000 वर्गफीट जमीन जोकि मोवा में स्थित है। उसका सौदा 3 करोड़ 9
लाख 76 हजार रुपए मे किया, और उसके एवज में 7 चेक नूर बेगम को दिया, जो कि सातों चेक खाते में राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।
इसी तरह एक दूसरे मामले में कांग्रेस नेता आसिफ के सगे छोटे भाई शाहिद मेनन को खसरा नंबर 351 के 1721 वर्ग फीट जमीन जोकि मोवा के मेन रोड में स्थित है इस जमीन का पंजीयन 61,50, 000 में नूर बेगम से कराया गया था। इसके एवज में 10 चेक देने का वादा किया जो कि आज दिनांक तक चेक दिया नहीं पैसा दिया। इन्हीं दोनों प्रकरणों में न्यायालय ने आज अलग-अलग आदेश जारी कर आसिफ मेमन और उसके छोटे भाई शाहिद मेमन के खिलाफ थाना प्रभारी सिविल लाइंस रायपुर को धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 10 दिनों के भीतर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है।