रायपुर। 28 जून : सुश्री सरिता कुर्रे पिता घसियाराम कुर्रे उम्र 30 वर्ष सा. शिवानंद नगर सेक्टर 01 खमतराई रायपुर एंव अन्य आवेदिका के साथ अनावेदिका 1. कुमकुम उर्फ सुनीता साहू, 2. पी.अनुसुईया राव, 3. पूर्णिमा साहू, 4. गीता महानंद, 5. प्रतिमा मिश्रा एंव अन्य के द्वारा 27 जून को थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सस्ते में सोना देने के.नाम पर घटना 01 मार्च 2019 से 27 जून के दरम्यान अलग-अलग समय व स्थान मे श्रीमति सरिता कुर्रे से 22,70,000रू, श्रीमति इंदु सिंह से
2,77,000रू, नरगिस साखेर से 2,50,000रू, श्रीमति अनिता वर्मा से 5,50,000रू, श्रीमति
रमा चौहान से 1,70,000रू एंव अन्य लोगो को बैंक में रखे सोना को सस्ते में दिलाने के नाम पर कुल 35,17,000रू आवेदिका एंव अन्य से पैसा लेकर सोना नही देना न ही पैसा वापस किये जो अपराध धारा 420,34 भादवि का पाये जाने से थाना खमतराई में अपराध कमांक 379/2021 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है।
आरोपियान के विरूद्ध अपराध धारा का साक्ष्य पाये जाने से आज दिनांक 28.06.21 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया ।