दुर्ग। 31 मई : राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए आज 30 मई को समाज कल्याण विभाग के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों का करोना वैक्सीनशन का कार्य किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका वैक्सीनेशन कराया गया। ऐसे व्यक्तियों को अलग-अलग जगह से चिन्हित कर वाहन के माध्यम से टीकाकरण केंद्र सुपेला लाया गया और वैक्सीनशन कार्य पूरा होने पर उन्हें घर भी छोड़ा गया। दिव्यांग व्यक्ति जानकारी के अभाव के कारण या साधनों के अभाव के कारण वैक्सीनशन से वंचित रह जाते हैं। विधिक सेवा संस्थान इस संबंध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीनशन हेतु शिक्षित किया जाएगा।कोरोनावायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह को सावधानी व सही तरीके से पालन कर वायरस के स्थानीय प्रसार को रोका जा सकता है। बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाता है। टीके शरीर में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। तभी तो टीकाकरण करवाने से कई रोगों से बचा जा सकता है। टीका लगवाने के बाद मास्क पहनें और शारीरिक दूरी का पालन करें।