दुर्ग। 23 मार्च : दुर्ग जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सावधानी
बरतने. आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु कार्यालयीन आदेश 28 मार्च से 5 अप्रैल, तक जिले के नगरीय क्षेत्रों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं । कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते।हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते हैं
1. सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/ जुलूस/रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
2. सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/ सार्वजनिक सभा- धार्मिक/सामाजिक
/ राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
3. धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिये खुले रहेंगे । किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा।
4. शादी/अंत्येष्टि/दशगात्र/चालिसवां में केवल 50 व्यक्तियो को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
5. सभी प्रकार के स्पोर्ट्स/खेलकूद/ इवेंट्स के कार्यक्रम/आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
6. होटल/रेस्टॉरेंट/ मैरिज प्लेस/क्लब/कॉलोनी/एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा।
7. पूर्व निर्धारित एवं नये कार्यक्रमों के लिये भी अनुमति अनिवार्य होगी।
उपरोक्त सभी प्रकार के प्रतिबंधों में शिथिलता का अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग का होगा एवं सभी प्रकार की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग व्दारा जारी की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों मे आज 23 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।