भिलाई नगर। जीएसटी कानून लागू होने के बाद से जीएसटी काउंसिल द्वारा व्यापारियों की समस्याओं का धीरे- धीरे समाधान किया जा रहा है। काउंसिल ने अब कोविड- 19 के प्रभाव के चलते व्यापारियों को लेट फीस एवं ब्याज में छूट दी है। इससे व्यापारियों को राहत मिली है। सीए भिलाई के पूर्व चेयरमेन सीए पियूष जैन ने बताया कि जो व्यापारी जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की विवरणी यदि 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो उन्हें लेट फीस 10 हजार की बजाय 500 रूपए ही देना होगा और यदि बिल रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इस छूट का लाभ लेने के लिए अब मात्र 11 दिन शेष हैं। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से पुनः लेट फीस 10 हजार रूपए लगेगी। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने सीए, कर सलाहकारों को सूचना देना शुरू कर दिया है। सीए श्री जैन ने बताया कि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत सभी रजिस्टर्ड करदाताओं को प्रतिमाह जीएसटीआर – 3 बी जमा करना अनिवार्य है। इस रिटर्न को जमा करने पर देरी की गणना के हिसाब से लेट फीस लगती है और कर राशि के देर से जमा होने पर ब्याज की राशि देनी होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिन व्यापारिों ने जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक के जीएसटीआर – 3बी अभी तक फाइल नहीं किये गये हैं, ऐसे करदाताओं के लिए 30 सितंबर तक का अवसर उपलब्ध कराया गया है।
ब्याज में मिलेगी रियायत
सीए श्री जैन ने बताया कि व्यापारियों को ब्याज में भी रियायत दी गई है। शुरूआत की अवधि में कुछ समय निरंक ब्याज है। उसके बाद 30 सितंबर तक की अवधि के लिए ब्याज की दर 9 प्रतिशत है।
30 दिन तक कर सकते हैं आवेदन
श्री जैन ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया, ऐसे व्यापारी जिनका पंजीयन 12 जून के पहले निरस्त हो चुका है, उन्हें पंजीयन जीवित कराने का अवसर 30 सितंबर तक दिया जाए। सीजीएसटी एक्ट की धारा 30 के तहत निरस्त पंजीयन को जीवित कराने का आवेदन निरस्तीकरण के दिन से 30 दिनों तक किया जा सकता है।
जून के लिए 23 सितंबर है नियत तिथि
जिन व्यापारियों ने फरवरी से लेकर जुलाई 2020 ( 6 माह) तक के जीएसटीआर- 3बी विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं और करदाता का वर्ष 2019-20 में सकल विक्रय 5 करोड़ से कम है। इन करदाताओं के लिए फरवरी की नियत तिथि 30 जून, मार्च की 3 जुलाई, अप्रैल की 6 जुलाई, मई की 12 सितंबर गुजर चुकी है। जून के लिए नियत तिथि 23 सितंबर है और जुलाई के लिए नियत तिथि 27 सितंबर है। इन करदाताओं ने यदि पिछले विवरण पत्र प्रस्तुत नहं कर पाएं है तो इनके लिए जून 2020 के लिए 23 सितंबर तारीख है
जीएसटी कानून लागू होने के बाद व्यापारियों की समस्याओं का धीरे-धीरे हो रहा है समाधान सीए पीयूष,,,,,, लेट फीस और ब्याज की दरों में मिली छूट
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