दुर्ग 02 / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने होटल, बार रेस्टोरेंट के संचालन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी किए गए है। जारी आदेशनुसार नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दिनांक 01 सितम्बर से एफ एल-3 होटल, बार एवं एफ एल 3-क, शाॅपिंग माल रेस्टोरेंट बार का संचालन दोपहर12 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं एफ एल-3 स्टार एवं उसके उपर स्तर के होटल बार दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक संचालित किया जा सकेगा। इसी प्रकार एफ एल-4/4-क क्लब का संचालन दोपहर 12 से रात्रि 10 बजे तक संचालित किया जा सकेगा। इस दौरान नोबल कोरोना वायरस के नियत्रंण एवं सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही होटल बार के सामान्य क्षमता से 50 प्रतिशत व्यक्तियों की संख्या से इसका संचालन किया जाएगा।
मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी खुल गए होटल और बार ,,,,,,सामान्य क्षमता से 50 प्रतिशत व्यक्तियों से होगा होटल एवं बार का संचालन
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