भिलाई। 16 अगस्त : छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) में प्रदत शक्तियों के अधीन, नगर पालिक निगम भिलाई के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने एवं कार्यों को सुचारु रुप से शीघ्रता से निराकरण करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा नियुक्त जोन आयुक्तों को समय-समय पर प्रसारित आदेश के अनुक्रम में आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने शक्तियां प्रत्यायोजित की है और इस बाबत आदेश जारी किया है ! जारी आदेश के मुताबिक जोन स्तर पर आमंत्रित निर्माण कार्यों की समस्त निविदाएं व ई निविदा जोन आयुक्तों के माध्यम से आमंत्रित की जाएगी! जोन स्तर पर निर्माण कार्यों की निविदा एवं भंडारण क्रय हेतु ई-मानक से क्रय करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट एवं शासकीय ई-मेल आईडी के लिए जोन आयुक्तों को स्वीकृति देते हुए अधिकार दिया गया है! जोन स्तर पर भंडार क्रय में ई-मानक, सीएसआईडीसी एवं जेम पोर्टल से समस्त क्रय जोन आयुक्तों के माध्यम से किया जाएगा! इन उपरोक्त कार्यों में पीडब्ल्यूडी मैनुअल एवं भंडार क्रय नियम, ई-मानक, शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन जोन आयुक्तों के द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा! आयुक्त का आदेश जारी होने के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा जारी आदेश के उल्लेखित कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जोन आयुक्त जिम्मेदार होंगे।