धमतरी। 04 अक्टूबर, 2026, (सीजी संदेश) : पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय के निर्देशन में गंभीर अपराधों की साक्ष्य-आधारित एवं प्रभावी विवेचना के परिणामस्वरूप हत्या के एक प्रकरण में आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। दिनांक 15 मार्च 2025 को ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू,पिता बाहरा राम साहू,उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली द्वारा गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला किया गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में थाना कुरुद, चौकी बिरेझर में अपराध क्रमांक 85/2025 पंजीबद्ध किया गया।विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के कथन, आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद कर FSL परीक्षण सहित अन्य साक्ष्य संकलित किए गए तथा निर्धारित अवधि में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरुद के सत्र 5 में आरोपी चेतन साहू को भा.न्या.सं. की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण की प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के लिए एसपी धमतरी श्रीमती भावना पांडेय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर,(विवेचक) निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।
▪️दोषसिद्ध आरोपी का नाम- चेतन साहू,पिता बाहरा राम साहू,उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद,जिला धमतरी (छ.ग.)



