भिलाई। 23 अगस्त, 2026, (सीजी संदेश) : दिनांक 22 अगस्त को थाना जामुल क्षेत्र में हरेली रैली देखने पहुंचे व्यक्तियों के साथ मारपीट एवं धारदार हथियार लहराकर धमकाने की घटना पर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी की तथा 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की।
दिनांक 22 अगस्त को शाम करीब 06:00 बजे प्रार्थी साहिल साहू अपने दोस्त शुभम पाठक, वासु निषाद एवं तनु निषाद के साथ हरेली की रैली देखने के लिए शंकर नगर के पास, छावनी गया था। इसी दौरान श्रमिक नगर निवासी रितेश कश्यप, राहुल, समीर एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा शुभम के साथ मारपीट की जा रही थी। प्रार्थी साहिल साहू द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपियों द्वारा उसके साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान प्रार्थी की मां एवं बहन द्वारा बीच-बचाव कर समझाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि आरोपी रितेश कश्यप द्वारा धारदार हथियार निकालकर लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा प्रार्थी के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जामुल में धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना जामुल पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी एवं संभावित स्थानों पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप रितेश कश्यप, समीर खान एवं राहुल बेहरा को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार एवं लकड़ी का डंडा जप्त कर आरोपियों को दिनांक 23 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपियों द्वारा हरेली रैली देखने पहुंचे व्यक्तियों के साथ विवाद कर मारपीट की गई। बीच-बचाव करने पर विवाद बढ़ाते हुए उनके साथ भी मारपीट एवं गाली-गलौज की गई तथा धारदार हथियार लहराकर भय उत्पन्न करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।
घटना स्थल
शंकर नगर के पास, छावनी, थाना जामुल क्षेत्र, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
1. रितेश कश्यप, उम्र 20 वर्ष, निवासी जन कल्याण अस्पताल के पास, कैलाश नगर, भिलाई, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
2. समीर खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी राजीव नगर, गणेश चौक, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
3. राहुल बेहरा, उम्र 24 वर्ष, निवासी राजीव नगर, ठेठवारा पारा, छावनी, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
01 धारदार लोहे का हथियार एवं 01 लकड़ी का डंडा।
अपराध क्रमांक एवं धाराएं
अपराध क्रमांक 599/2026, धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में थाना जामुल पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम द्वारा घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद त्वरित रूप से आरोपियों की पतासाजी, संभावित स्थानों पर घेराबंदी एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक आयोजनों एवं रैलियों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी प्रकार के विवाद, मारपीट अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। कानून हाथ में लेने, धारदार हथियार का प्रदर्शन करने अथवा किसी व्यक्ति को भयभीत करने वाले कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



