भिलाई। 07 जून, 2026, (सीजी संदेश) : छत्तीसगढ़ शासन की जनहितैषी मंशा के अनुरूप नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के उन हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, जो वर्षों से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भूमि का वैध स्वामित्व नहीं है। अब ऐसे पात्र पट्टाविहीन परिवारों को शासन द्वारा मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, भिलाई नगर के पूर्व विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय, दुर्ग सांसद विजय बघेल तथा वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के सतत प्रयासों एवं छत्तीसगढ़ शासन की संवेदनशील सोच के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके लिए उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
श्री सिन्हा ने बताया कि आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 के पूर्व से निवासरत परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम भिलाई के सभी वार्डों में व्यापक सर्वे अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पट्टा प्राप्त होने के बाद गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को न केवल अपनी भूमि पर वैधानिक अधिकार मिलेगा, बल्कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही बैंक से ऋण लेकर अपने कच्चे मकानों को पक्का बनाने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सर्वे दल को सही एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पात्र परिवारों की पहचान में सहयोग करें, ताकि शासन की इस ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि यह योजना केवल पट्टा वितरण का कार्य नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायी आशियाने का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।




