दुर्ग। 19 मई, 2026, (सीजी संदेश) : उर्सपाक कार्यक्रम के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नो एंट्री का उल्लंघन कर खतरनाक तरीके से ट्रक चलाने वाले चालक पर यातायात पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर सीजेएम न्यायालय दुर्ग में पेश किया गया।जहां आरोपी चालक पर ₹22,000 का जुर्माना लगाया गया तथा यातायात नियमों के पालन हेतु कड़ा संदेश दिया गया। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा वर्ष 2026 में अब तक कुल 1325 वाहन चालकों पर नशे की हालत में वाहन चलाने के प्रकरणों में कार्यवाही की जा चुकी है।
दिनांक 17 मई 2026 को प्रातः उर्सपाक कार्यक्रम के दौरान पटेल चौक एवं दुर्ग शहर क्षेत्र में अत्यधिक भीड़भाड़ की स्थिति थी। इसी दौरान ट्रक क्रमांक CG 08 W 9777 का चालक दिनेश कुमार निवासी खुज्जी, जिला राजनांदगांव द्वारा ट्रक को अत्यंत लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए नो एंट्री क्षेत्र मालवीय नगर, राजेंद्र पार्क चौक, बस स्टैंड होते हुए उतई तिराहा तक ले जाया गया।
ड्यूटी में तैनात यातायात पुलिस कर्मचारियों द्वारा विभिन्न चौकों पर वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु चालक वाहन नहीं रोक रहा था। इसके पश्चात यातायात पुलिस टीम द्वारा पीछा कर वाहन को सुरक्षित रूप से रुकवाया गया। चालक का ब्रेथ एनालाइजर मशीन से परीक्षण करने पर उसके द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाना पाया गया।
उक्त चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18 मई 2026 को सीजेएम न्यायालय दुर्ग द्वारा चालक पर ₹22,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार नो एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एवं नशे की हालत में भारी वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दो दिन पूर्व भी नशे की हालत में भारी वाहन चलाते पाए गए एक अन्य चालक पर न्यायालय द्वारा ₹32,000 की चालानी कार्यवाही की गई थी। निरीक्षक पी.डी. चंद्रा, प्रधान आरक्षक देवानंद शर्मा, आरक्षक दिव्यदेव राजपूत एवं येमन चंद्राकर सहित यातायात पुलिस टीम की त्वरित एवं सजग कार्यवाही सराहनीय रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा नो एंट्री एवं यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।



