भिलाई 19 मई 2026। बुजुर्ग दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते से बिना अनुमति राशि निकालकर अमानत में खयानत करने वाली आरोपिया को नेवई पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है । विगत 5 में को बुजुर्ग दंपति ने थाना नेवई उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके वृद्ध माता-पिता के संयुक्त बैंक खाते की देखरेख करने वाली केयर टेकर आरोपिया द्वारा विश्वास में लेकर बिना जानकारी के बैंक खाते से 40,085 रुपये की राशि आहरित की गई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपिया द्वारा अन्य वित्तीय लेनदेन एवं राशि निकासी किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।
प्रकरण में शिकायत की जांच एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर थाना नेवई में अपराध क्रमांक 312/2026 धारा 316(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपिया का पता तलाश कर उसके निवास स्थान पर पूछताछ की गई, जहां आरोपिया द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। इसके पश्चात दिनांक 18/05/2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड प्राप्त होने पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।
बुजुर्ग दंपत्ति के बैंक खाते एवं वित्तीय जानकारी का दुरुपयोग कर विश्वासघातपूर्वक राशि आहरित करना।
आरोपी का स्मिता बरगटे, उम्र 44 वर्ष, निवासी रिसाली सेक्टर, थाना नेवई, जिला दुर्ग से बैंक ट्रांजेक्शन एवं संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य थाना नेवई पुलिस की कार्यवाही में निरीक्षक अनिल साहू, सउनि निगम प्रसाद पात्रे, प्रधान आरक्षक 1557 नंदलाल सिंह, आरक्षक 1603 रवि बिसाई, आरक्षक 1362 प्यावरे लाल साहू, आरक्षक 121 देवप्रकाश वर्मा एवं महिला आरक्षक 183 कीर्ति साहू की सराहनीय भूमिका रही।दुर्ग पुलिस आमजन से अपील करती है कि बुजुर्ग परिजनों के बैंक खातों, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एवं वित्तीय लेनदेन संबंधी जानकारी साझा करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना दें।




