भिलाई 23 अप्रैल 2026 मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सेीगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मालवीय नगर स्थित जैन मंदिर के सामने एक दुकान में अवैध रूप से हुक्का पिलाने संबंधी तंबाकू उत्पाद एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दुकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान प्लास्टिक बोरियों में रखे हुक्का फ्लेवर, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, चारकोल एवं अन्य सामग्री जप्त की गई।प्रकरण में अपराध क्रमांक 281/2026 धारा 21(1), 4 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 तथा धारा 7 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन प्रतिषेध) अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।अवैध रूप से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करनाजैन मंदिर के सामने, मालवीय नगर, दुर्ग
1. राजेश जैन, उम्र 38 वर्ष, निवासी मालवीय नगर, दुर्ग,2. शैलेश जैन, उम्र 36 वर्ष, निवासी मालवीय नगर, 1. हुक्का फ्लेवर 55 पैकेट
2. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट 40 नग
3. हुक्का नोजल 04 पैकेट
4. हुक्का कोल 04 पैकेट
5. नगदी रकम ₹600
कुल अनुमानित कीमत ₹1,02,100/-उक्त कार्यवाही में थाना मोहन नगर की पुलिस टीम की सक्रिय एवं समन्वित भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि प्रतिबंधित नशीले पदार्थों एवं तंबाकू उत्पादों के अवैध विक्रय की सूचना तत्काल पुलिस को दें। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मादक पदार्थ बेचते हुए हुक्का एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, पुलिस ने किया दो आरोपी को गिरफ्तार
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