दुर्ग। 21 अप्रैल, 2026, (सीजी संदेश) : अवैध हथियार एवं नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु दुर्ग पुलिस द्वारा अवैध हथियार एवं नशीली दवाइयों के परिवहन व अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु कूरियर एवं ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों को विधिक प्रावधानों संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। NDPS Act, Arms Act एवं प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध, जब्ती प्रक्रिया एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी विस्तार से दी गई। संदिग्ध पार्सल की पहचान, स्कैनिंग प्रक्रिया, ग्राहक सत्यापन (KYC) एवं रिकॉर्ड संधारण की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया गया, डिलीवरी स्टाफ का सत्यापन, CCTV निगरानी एवं पुलिस के साथ सतत समन्वय स्थापित कर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया।
दिनांक 21 अप्रैल को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-06 दुर्ग में कूरियर कंपनियों एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को अवैध हथियार एवं नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिनिधियों को NDPS Act एवं Arms Act के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया गया कि नशीली दवाइयों एवं अवैध हथियारों का परिवहन, भंडारण एवं वितरण गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाती है। सभी कंपनियों को निर्देशित किया गया कि पार्सल बुकिंग के समय प्रेषक की वैध पहचान सुनिश्चित करें, संदिग्ध पार्सल की स्कैनिंग करें एवं आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही नशीली दवाइयों, धारदार हथियार एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर विशेष निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि प्रत्येक हब/गोदाम में CCTV कैमरे स्थापित कर रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए तथा डिलीवरी एवं पिकअप स्टाफ का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
आयोजन में उपस्थिती
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा , डीएसपी क्राइम यदुमणि सिदार एवं विभिन्न कोरियर कंपनी ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि संचालन में पुलिस कंट्रोल रूम दुर्ग के अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहे है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस सभी कूरियर एवं ई-कॉमर्स सेवा प्रदाताओं से अपील करती है कि विधिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा अवैध हथियार एवं नशीली दवाइयों के व्यापार को रोकने में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।



