भिलाई तीन,1 फरवरी 2026। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाली दो क्रिश्चियन महिला को भिलाई तीन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आर्थिक सहायता, इलाज एवं बीमारी दूर करने के नाम प्रलोभन दिया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही कर रही है।प्रार्थिया श्रीमती रूखमणी पाण्डेय, उम्र 36 वर्ष, निवासी पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा थाना पुरानी भिलाई में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि वह घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का कार्य करती है।प्रार्थिया के अनुसार दिनांक 25.01.2026 (रविवार) को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर आईं, जिनके द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने एवं आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया द्वारा सहमति नहीं देने पर वे महिलाएं चली गई थीं। वही दोनों महिलाएं पुनः प्रार्थिया के घर आईं और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने, आर्थिक सहायता, इलाज एवं बेटी की शादी में सहयोग देने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया एवं परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
धारा 299 बीएनएस एवं धारा 04 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार किया गया।पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई में आरोपी सारिका डाडिंगे, उम्र 42 वर्ष, निवासी खुर्सीपारओर प्रियंका साईमन, उम्र 33 वर्ष, निवासी कुम्हारी दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या बहकावे में न आएं। इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।



