बिलासपुर 12 जनवरी 2026। मिली जानकारी के मुताबिक एक मामले में पुलिस विभाग आरक्षक-भर्ती के याचिकाकर्ता श्री सतपाल सिंह, श्री दिनेश कुमार साहू एवं श्री अनिल कुमार सिन्हा हैं, जो कि भूतपूर्व-सैनिक हैं। समस्त पात्रता रखते हुए वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, दस्तावेज़ जांच के पश्चात दुर्ग जिले में शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की और लिखित परीक्षा में भी शामिल हुए।लेकिन दिनांक 09-12-2025 को दुर्ग जिले से जारी की गई चयन-सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। जबकि उन उम्मीदवारों को चयन-सूची में रखा गया है ।जिनके प्राप्तांक याचिकाकर्ताओं से कम थे। इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता रुचि नागर के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई।इसकी सुनवाई दिनांक 06-01-26 को माननीय न्यायाधीश श्री पी. पी. साहू की एकलपीठ में हुई। माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए दलील दी गई कि आयु सीमा के अंतर्गत रहते हुए और रोजगार पंजीयन होते हुए एवम भर्ती नियम-2007 के तहत पात्र होते हुए भी चयन सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम शामिल नहीं किया गया है।
इसका संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को जवाब दायर करने का आदेश देते हुए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक-एक पद खाली रखने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय से भूतपूर्व-सैनिकों को मिली बड़ी राहत,,,, पुलिस विभाग को पद सुरक्षित रखने का आदेश
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