दुर्ग। 07 नवम्बर, 2025, (सीजी संदेश) : दुर्ग पुलिस द्वारा आज 07 नवंबर को नवीन कानून, एन.डी.पी.एस.एवं POCSO एक्ट में पुलिस अधिकारी/विवेचकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर, भिलाई में विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में आयोजित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भीम सिंह राजपूत उप संचालक अभियोजन जिला दुर्ग, मेघेश्वर दिल्लीवार, शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, जिला दुर्ग, श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार विषेश लोक अभियोजक (पाक्सो) जिला दुर्ग, प्रकाश शर्मा, विषेश लोक अभियोजक, जिला दुर्ग, सूरज शर्मा, विषेश लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. जिला दुर्ग, सुनील चौरसिया, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला दुर्ग एवं अनेक सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित थे। भीम सिंह राजपूत उप संचालक अभियोजन जिला दुर्ग द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के संबंध में, एन.डी.पी.एस. को केन्द्र सरकार द्वारा एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के संबंध में विस्तार से बताया गया। मेघेष्वर दिल्लीवार, शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, जिला दुर्ग द्वारा विवेचकों से एन.डी.पी.एस. विेवेचना के दौरान होने वाली त्रुटियों को बारीकी से अध्ययन कर खामीपूर्ति करने के संबंध में विस्तार से बताया गया। श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार विषेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जिला दुर्ग द्वारा बालकों के विरूद्व लैंगिक अपराध के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए विषेश न्यायालय का गठन किया जाना एवं सी.आर.पी.सी की धारा 173 एवं बी.एन.एस.एस.की धारा 193 में न्यायालय में 60 दिवस के भीतर चालान प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, जिसमें विवचेकों को किसी भी प्रकार से भ्रम की स्थिति होती है तो वह चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के 10 दिवस पूर्व लोक अयियोजकों से संपर्क कर प्रकरण में त्रुटि सुधार करा सकते है, लैंगिक अपराध में पीड़िता के प्रकरणों में डी.एन.ए.टेस्ट करवाये जाने हेतु बताया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला दुर्ग सुखंनदन राठैार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (षहर) जिला दुर्ग, श्रीमती पद्मश्री तवंर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) जिला दुर्ग, चन्द्र प्रकाश तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक (लाईन) दुर्ग एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।



