सरगुजा। 10 सितम्बर, 2025, (सीजी संदेश) : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा राजपात्रित पुलिस अधिकारियो समेत थाना/चौकी प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई जिसमें लम्बित अपराध, मर्ग, शिकायत, चालान, म्यूल अकाउंट एवं पीओएस के मामलो की समीक्षा कर प्रकरणों के निराकरण आवश्यक दिशा निर्देश हेतु दिए गए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष मे राजपत्रित पुलिस अधिकारियो समेत समस्त थाना/चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, समीक्षा बैठक मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा थानावार लंबित अपराध, चालान, शिकायत, मर्ग की जानकारी थाना/चौकी प्रभारियों से प्राप्त कर समीक्षा की गई साथ ही म्यूल अकाउंट एवं पीओएस के लाम्बित मामलो की भी समीक्षा करते हुए अपराधों के त्वरित निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए गए, विवेचको कों प्रकरण कों अनावश्यक लंबित ना रखने की सख्त समझाईस दी गई। सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अधिक से अधिक ड्राईविंग लायसेंस निलंबन की कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए, वरिष्ठ कार्यालयों के लंबित सभी पत्रों का 05 दिवस के भीतर जवाब देने हेतु निर्देशित किया गया, बैठक मे थाना/चौकी प्रभारियों कल एक वर्ष से अधिक समय के लंबित अपराधों का शीघ्र निकाल करने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, थाना/चौकी प्रभारियों को समय पर रोजनामचा भेजने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे प्रगति रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जा सके, साथ ही अल्फाबेट रजिस्टर को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को अधिक से अधिक कोटपा एक्ट के तहत् कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए, अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही/लघु अधिनियम की कार्यवाही किया जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि अपराधों पर रोक लगाया जा सके, थाना चौकी प्रभारियों को ICJS, ITSSO, Cri-MAC, IGS/DGP Dashboard, E-Summons, Gov.Email, cyber police portal, CEIR portal, Misson vatsalya का उपयोग सुनिश्चित करने एवं निर्धारित कॉलमों को भर कर अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। नवीन कानून में दिये दिशा-निर्देशों के अनुसार लंबित सभी अपराधों का नियत समय में निराकरण कराया जाने के निर्देश दिए गए, बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को ऐसे मामलों में जिनमें दो माह एवं तीन माह के भीतर अनुसंधान पूर्ण किया जाना हो, थाना प्रभारी ऐसे मामलों में अभियोजन पत्र तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के समयावधि में 10 दिवस के पूर्व ही विधिक समीक्षा कराया जाना सुनिश्चित करें एवं समीक्षा उपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुरूप समीक्षा पूर्ति कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों, नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजेंद्र मंडावी, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, स्टेनो फबियानुस तिर्की, रीडर अमित पाण्डेय एवं जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारी, पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा अधिकारियो समेत थाना/चौकी प्रभारियों की ली गई समीक्षा बैठक, लम्बित अपराध, मर्ग, शिकायत, चालान, म्यूल अकाउंट एवं पीओएस के मामलो के त्वरित निराकरण हेतु दिए गए दिशा निर्देश

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