जशपुर। 27 अगस्त, 2025, (सीजी संदेश) : किराने दुकान मालिक को चावल दिलाने के नाम पर 80 हजार की ठगी करने वाले फरार आरोपी को जशपुर पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल एक आरोपी मिथलेश साहू को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी अंशु अग्रवाल ने पत्थलगांव के व्यापारी से पहले भी 38 लाख रु ठगे थे। जिस मामले में पहले से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी। उसके विरुद्ध थाना पत्थलगांव व थाना सन्ना में ठगी के लिए बी एन एस की धारा 318(4) व 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध है। अंशु अग्रवाल, घटना दिनांक से ही था फरार था जिसे जसपुर पुलिस ने गुमला (झारखंड) गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।
प्रार्थी संतकुमार यादव, निवासी सन्ना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह सन्ना में किराने की दुकान चलाता है, दिनांक 14 जून को पंडरा पाठ निवासी आरोपी मिथलेश साहू, जो कि उसका पूर्व परिचित था, के द्वारा प्रार्थी को फोन कर बताया गया कि, उसकी गाड़ी रांची गई हुई है, चावल बोरी मंगवाना है क्या? जिस पर प्रार्थी के द्वारा 86 बोरी चावल चावल मंगवाने हेतु राजी हुआ गया, तब आरोपी मिथलेश साहू के द्वारा, गुमला निवासी दूसरे आरोपी अंशु उर्फ रोहित अग्रवाल को चावल व्यापारी बताकर, प्रार्थी से फोन से बात करवाया गया, और और सौदा 80 हजार मे तय होने पर, आरोपी अंशु अग्रवाल के द्वारा प्रार्थी को पेमेंट हेतु अपना क्यू आर कोड को, प्रार्थी को व्हाट्सअप किया, आरोपियों के झांसे में आकर प्रार्थी ने अपने साले के साथ मिलकर 30 हजार व 50 हजार रु, कुल 80 हजार रुपए को आरोपी अंशु उर्फ रोहित अग्रवाल को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। परंतु आरोपियों के द्वारा प्रार्थी को चावल नहीं भिजवाया गया, इस प्रकार आरोपियों के द्वारा प्रार्थी से 80 हजार रु की ठगी किया गया है की रिपोर्ट पर थाना सन्ना में आरोपी मिथलेश साहू व अंशु उर्फ रोहित अग्रवाल के विरुद्ध ठगी व धोखा धड़ी के लिए बी एन एस की धारा 318 (4),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था।
गौरतलब है कि आरोपियों के द्वारा थाना पत्थलगांव क्षेत्र में भी एक व्यापारी से मक्का का अच्छा दाम दिलाने के नाम से भी 38 लाख रु का 160 टन माल ले लिया गया था, व उक्त माल की रकम व्यापारी को न देकर, ठगी की गई थी। जिसके सम्बन्ध में भी थाना पत्थलगांव में भी ठगी के लिए बी एन एस की धारा 318(4) व 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध पंजीबद्ध है। पुलिस के द्वारा दोनों मामलों में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी मिथलेश साहू को गिरफ्तार करते हुए, जेल भेजा जा चुका है, आरोपी अंशु अग्रवाल घटना दिनांक से ही फरार था, जिसे पुलिस के द्वारा चिह्नित कर लिया गया था, व उसकी लगातार पातासाजी की जा रही थी। चूंकि मामला दो जगहों से ठगी से संबंधित था, अतः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए, आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए व पुलिस की टेक्निकल टीम के मदद से आरोपियों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा था, इसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी अंशु अग्रवाल, गुमला (झारखंड) में छिपा है, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गुमला के, घाटो बगीचा, नियर पालको रोड गली से घेराबंदी कर आरोपी अंशु उर्फ रोहित अग्रवाल को को हिरासत में लेकर वापस लाया गया। पुलिस के द्वारा आरोपी के कब्जे से उसके मोबाइल फोन को भी जप्त कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी अंशु उर्फ रोहित अग्रवाल उम्र 25 वर्ष के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले में कार्यवाही व फरार आरोपी की पता साजी कर गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना उप निरीक्षक संतोष सिंह, सहायक उप निरीक्षक सिरद साय पैंकरा, प्रधान आरक्षक विजय खूंटे व आरक्षक मनोज जांगड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि थाना पत्थलगांव व थाना सन्ना में व्यापारियों से ठगी के मामले में एक आरोपी को झारखंड से लाकर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, ऑपरेशन अंकुश के तहत पुलिस फरार आरोपियों को चिन्हित कर लगातार पतासाजी कर रही है, ऑपरेशन अंकुश जारी रहेगा।
नाम गिरफ्तार आरोपी:- अंशु अग्रवाल उम्र 25 वर्ष, निवासी घाटो बगीचा पालको रोड गुमला, जिला गुमला (छ ग)



