रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आमदनी होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है. अलग-अलग जगह निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा ऑप्शन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भी है. सरकार की चलाई जा रही यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. एनपीएस (Nation pension System) एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है. NPS में निवेश पर रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड (Retirement fund) एकमुश्त मिलता है. साथ ही आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन मिलती है. आइए जानते हैं इस स्कीम की डिटेल…
भारत में रिटायरमेंट के बाद, आय का एक स्थिर स्रोत खोजना एक बड़ा टास्क है, तो क्यों न रिटायरमेंट प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, निवेश के एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अपनाया जाए। यह स्कीम, जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकार ने ही शुरू की थी। बाद में 2009 से इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत, कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत मासिक योगदान करते हैं और कुछ योगदान कंपनी (जहां भी आप काम कर रहे हों) की ओर से किया जाता है। कॉरपोरेट इकाई के लिए काम कर रहा 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक (जिसे कंपनी ने नामांकित किया हो) इस योजना का लाभ उठा सकता है। आइए एनपीएस के बारे में विस्तार से जानते है, कि युवा पीढ़ी को इस योजना के किन प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए-
1. नेशनल पेंशन सिस्टम के ज़रिए टैक्स सेविंग
नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने के लिए टैक्स सेविंग सबसे पहला और अहम कारण होना चाहिए। “अगर आप इसे किसी और मकसद से कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं।”
2. टियर 1 अकाउंट चुनें
दो तरह के नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट होते हैं – टीयर 1 और टीयर 2। “पहले तरह के अकाउंट में सभी टैक्स कटौती लागू होती है, “वहीं दूसरी तरफ, टियर 2 कहीं भी फायदेमंद नहीं होता। टियर 2 के तहत, यूज़र्स को टैक्स बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड आदि नहीं मिलते।
3. नेशनल पेंशन सिस्टम के ज़रिए तीन सेक्शन में टैक्स बचत
टैक्स सेविंग के तीन सेक्शन हैं – 80CCD (1), 80CCD (1B), और 80CCD (2)।
# 80CCD (1) के तहत, खाताधारक टियर 1 खाते में जो पैसा जमा करता है, उस पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। टियर 1 नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट में जमा राशि पर एक साल में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ लिया जा सकता है। टियर 1 खाते में जमा 1.5 लाख रुपये पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
# 80CCD (1B) के तहत, 50,000 रुपये के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन का प्रावधान है। यह सैलरीड और सेल्फ-इम्प्लॉयड दोनों के लिए है। इस तरह, सेक्शन 80CCD में मैक्सिमम 2 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन लिया जा सकता है। इसमें सेक्शन 80CCD (1) के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये और सेक्शन 80CCD(1B) में अतिरिक्त 50,000 का डिडक्शन शामिल है।
# 80CCD(2) के तहत, टैक्स डिडक्शन, सेक्शन 80CCD (1) के अलावा मिलता है। सेक्शन 80CCD (2) में सैलरीड व्यक्ति अपनी सैलरी का 10 फीसदी तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता, या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल है।
4. चुनने के लिए दो विकल्प
दो विकल्प हैं, एक्टिव और ऑटो।
एक्टिव चॉइस – इस विकल्प के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा खुद निवेश की राशि चुनी जाती है।
ऑटो चॉइस – इस विकल्प के अंतर्गत निवेश की राशि पूर्व निर्धारित मैट्रिक्स के आधार पर चुनी जाती है।
इस तरह, उपयोगकर्ताओं के पास चार ऐसेट क्लास – इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सेक. और वैकल्पिक निवेश फंड के भीतर निवेश के ऐसेट आवंटन को चुनने का विकल्प होता है। एक्टिव विकल्प के तहत, कोई व्यक्ति निम्नलिखित सीमा के साथ ऐसेट एलोकेशन चुन सकता है:
# इक्विटी, 75 प्रतिशत से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
# एसेट एलोकेशन, 5 फीसदी से कम या उसके बराबर होना चाहिए।
# 50 वर्ष की आयु तक के लोंगो के लिए, अधिकतम इक्विटी आवंटन 75 प्रतिशत है। बाद में, यह हर साल 2.5 प्रतिशत कम हो जाता है, जब तक कि यह 60 वर्ष का हो जाने पर 50 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता।
“अधिकतम इक्विटी के साथ और बाकी कॉरपोरेट बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड में रहने के साथ, हमेशा एक्टिव विकल्प चुनें।” वह वैकल्पिक निवेश को नज़र अंदाज़ करने के लिए भी कहते हैं।
5. EEE स्टेट्स
इस योजना का स्टेटस है छूट-छूट-छूट (Exempt-Exempt-Exempt)। इसका मतलब है कि निवेश की गई राशि पर, पूंजी की वृद्धि और परिपक्वता आय के लिए टैक्स में छूट मिलती है। निशांत कहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी से होने वाली रकम का 40 फीसदी, पेंशन वाले एन्युटी में निवेश करने की ज़रूरत है।
6. किस उम्र में नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा किए पैसे करें विड्रॉ?
नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा 60 साल की उम्र में निकालें या फिर रिटायरमेंट के समय, यानी कि 58 और 60 के बीच। पैसे निकालने के तीन विकल्प बेस्ट हैं। “कोशिश करें कि NPS में जमा की गई राशि को 75 साल की उम्र तक बढ़ने दें।”
7. सभी के लिए एनपीएस
नेशनल पेंशन सिस्टम, देश के सभी कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए सही है। अगर आपकी उम्र 50 साल के आसपास है और आपने अभी तक इनवेस्ट नहीं किया है, और अगर आपके पास 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर की बचत है, तो 100 प्रतिशत एकमुश्त निकालें और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करें।
8. क्या न करें?
अगर आप 27 साल के हैं और परिवार में कमाने वाले इकलौते शख्स हैं, घर और भाई-बहनों की पढ़ाई का खर्च आपकी ज़िम्मेदारी है, अपनी शादी भी करनी है, तो NPS आपके लिए नहीं है। आपका फोकस फिलहाल, बीमा, अपने भाई-बहनों की शिक्षा, खुद की शादी, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य आदि के लिए पैसे बचाने पर होना चाहिए। आपके पास हमेशा एक अच्छा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक बार जब परिवार में कोई और व्यक्ति भी कमाना शुरू कर दे, तब नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत करनी चाहिए।
9. नेशनल पेंशन स्कीम पात्रता मापदंड
# आवेदक को भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
# रेजिडेंट नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
# स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
# केवाईसी प्रक्रिया के बाद ही नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।
10. NPS के लाभार्थीके लाभार्थी
निम्नलिखित लोग इस खाते में निवेश कर सकते हैं:-
# केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
# राज्य सरकार के कर्मचारी
# निजी क्षेत्र के कर्मचारी
# आम नागरिक
11. National Pension Scheme के अंतर्गत आने वाले सेक्टर
# केंद्र सरकार
# राज्य सरकार
# कॉर्पोरेट
# देश के सभी नागरिक
# नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ N.R.I. द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।
12. नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर प्राप्त होने वाले लाभ
# आकर्षक बाजार से जुड़े रिटर्न।
# आसानी से पोर्टेबल।
# पेशेवर रूप से अनुभवी पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित।
# कम लागत में लाभ।
# व्यक्तियों, कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए टैक्स ब्रेक।
# नौकरी या पता बदलने पर दूसरा एनपीएस अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है।
# विभाग द्वारा नेट ऐसेट वैल्यू प्रतिदिन कैलकुलेट की जाती है।
13. नेशनल पेंशन स्कीम में कहां निवेश किया जाएगा फंड?
# इक्विटी
# कॉरपोरेट डेट
# गवर्नमेंट सिक्योरिटी
# अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स
14. नेशनल पेंशन स्कीम जरूरी दस्तावेज
निम्नलिखित दस्तावेज नेशनल पेंशन स्कीम में नामांकन कराने के लिए जरूरी है:-
# निवास प्रमाण पत्र
# आधार कार्ड
# जन्म प्रमाण पत्र यह दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट
# सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
15. नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया
# सबसे पहले आपको पीओपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खोजना होगा।
# अब आपको पीओपी से सब्सक्राइब फॉर्म लेना होगा
# आपको इस सब्सक्राइबर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी। आप सब्सक्राइबर फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते है।
# अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
# इसके पश्चात आपको इस फॉर्म को पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मैं सबमिट करना होगा। आपको इस फॉर्म को केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करना होगा।
# इसके पश्चात आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं।
# जब आप आवेदन करें तो आपको अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होंगी।
एनपीएस अकाउंट खोलने से पहले इसके नफा-नुकसान पर गौर करें। पहले इसका अंदाजा लगाएं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी। इसमें महंगाई और औसत उम्र का ख्याल रखें। आप रिटायरमेंट के लिए की जाने वाली बचत को म्यूचुअल फंड और एनपीएस सहित अलग-अलग प्रोडक्ट्स में पाते हैं। इसके लिए सिर्फ एनपीएस में बचत करना ठीक नहीं होगा।