भिलाई। जिले में करोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जिसने शासन प्रशासन की चिंता बढा दी है। इसके साथ ही है यह भी देखा गया है कि अन्य शहरों से आए हुए लोग जिन्हें होम क्वॉरेंटाईन किया है वे घोर लापरवाही करते हुए क्वॉरेंटाईन के नियमों का पालन न करके हुए इधर उधर घूमते पाए गए, इनमें से कई लोगों ने तो बाजारों या रिश्तेदारों के घर में भी आने जाने से परहेज नहीं किया। दरअसल बाहर से आए हुए लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजें जाने के बाद कम से कम 10 से 12 दिन उनकी जांच रिपोर्ट आने में लग रहा है इस बीच होम क्वॉरेंटाइन किए हुए लोग सब्र नहीं रख पा रहे हैं। जिससे शासन का काम कई गुना बढ़ गया है ऐसे लोगों को ट्रेस करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जो पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं। इसलिए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। इस बात के आदेश जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भू ने जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि करोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में लॉक डाउन प्रभावशील है, जिसके तहत् बाहर से आये हुए व्यक्तियों को क्वॉरेंटाईन किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को होम क्वॉरंटाईन में रखा गया है, वह क्वॉरंटाईन अवधि पूर्ण किये बिना, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके विरूट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत 6 महीने की सजा अथवा एक हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनिय 2005 की धारा 51 के तहत् 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। यदि ऐसे कृत्य में उक्त व्यक्ति के परिवार व्दारा सहयोग किया जाता है तो परिवार के सदस्यों विरूध्द भी इसी प्रकार दण्डनीय कार्यवही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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