रायपुर 24 सितम्बर 2022(सीजी संदेश) प्रदेश में जुआ और सट्टे जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जुआ-सट्टा के विविध स्वरूपों और प्लेटफार्मों पर प्रभावी रोक लगाने कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं जिसके आधार पर जुआ सट्टा की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जुआ और सट्टे की सामाजिक बुराई को लेकर पहले ही बहुत सख़्त है, इस पर कठोर नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य की पुलिस जुआ और सट्टा को रोकने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई से बचने के लिए जुआ सट्टा के अवैध कारोबार में शामिल लोगों द्वारा तकनीक का सहारा लेकर अनेक प्रकार से ऑनलाईन जुआ सट्टा कारोबार संचालित किया जाने लगा है, ऑनलाइन चलने वाला यह कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है।ऑनलाइन संचालित हो रहे जुआ और सट्टा के विरुद्ध कोई विधिक प्रावधान एवं स्पष्ट कार्रवाई की प्रकिया न होने से इन पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाई जा पा रही है, इस दिशा में कड़ी कार्रवाई हो सके इसलिए जुआ और सट्टा पर प्रभावी रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आवश्यक विधिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया है।मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय में सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. की समीक्षा बैठक ले रहे हैं।सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं अधिकारियों को दिए कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने का निर्देश जारी किए हैं।बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल के प्रबंध संचालक साराँश मित्तर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे ।
सड़कों के मामले में मुख्यमंत्री गंभीर ली समीक्षा बैठक,,,,, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में चल रहे जुआ सट्टा के अवैध कारोबार को बंद करने कड़े नियम बनाने के निर्देश डीजीपी को दिए,,, लगाम लगाने बनाए जाएंगे कड़े नियम कानून
Chhattisgarh no.1 News Portal
Leave a comment