भिलाई। 03 मार्च : राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में निवास करने वाले वृद्धजन के सम्मान में “करुणा” के नाम से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वृद्धजन के विभिन्न अधिकारों के सम्मान में संक्षिप्त वीडियो बनाया जाएगा एवं वृद्ध जनों को चिन्हित किया जाएगा। जिन्हें भरण पोषण की आवश्यकता है किंतु उनकी संतानें भरण पोषण प्रधान नहीं कर रहे हैं चिन्हअंकित मामलों में वृद्धजनों की संतान परिवारजन भरण पोषण देने के लिए उत्तरदाई है उनको समझाइश दी जाएगी एवं बुजुर्ग माता-पिता रिश्तेदारों को नियम अनुसार भरण पोषण एवं रहन-सहन की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। काउंसलिंग के पश्चात भी संतान परिवार जन बुजुर्ग माता-पिता को भरण पोषण एवं रामधन की सुविधा कराने हेतु सहमत ना हो तब पैनल अधिवक्ता के माध्यम से भरण पोषण संबंधित मामले विधि अनुसार जिला न्यायालय में संचित किए जाने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राहुल शर्मा द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम सेक्टर 6 भिलाई में स्थित आस्था संस्था में वृद्धजन को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी। गई जानकारी देकर बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अपने संतान परिजनों से भरण पोषण एवं रहन सहन की सुविधा प्राप्त कर सत्य है तथा के लिए विधि अनुसार परिवार न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज किए जा सकते हैं प्रायः यह देखने में आता है कि संतान अपने माता पिता के संपत्ति का उपभोग करते हैं किंतु उनके भरण-पोषण के दायित्व से अपने को अलग कर देते हैं। माता-पिता भी अपनी संतानों के इस कृत्य को आम जनों के सामने लाए जाने में संकोच करते हैं तथा अपने इज्जत एवं सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए संतानों के द्वारा दी जा रही पीड़ा को सहन करते वृद्ध माता-पिता संतानों केद्वारा दिए गए पीड़ा को सहन करते हैं तथा मानसिक रूप से कमजोर होते जाते हैं जिस जनों को अपनी संतानों से भरण-पोषण पाने का अधिकार है जिसके लिए उन्हें सामने आना चाहिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे वृद्धजनों के लिए भरण-पोषण की राशि संतानों से दिलाए जाने के लिए प्रबल रूप से खड़ा होकर उन्हें पूरी तरह से विधिक सहायता हेतु मदद करेगा तथा उन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हुए शासकीय पर पैनल अधिवक्ता भी उपलब्ध कराएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पारिवारिक मामलों को ओम सिंह अथवा मध्यस्था अथवा लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाने का प्रयास करेगा जागरूकता शिविर में सचिव के समक्ष आस्था में निवासरत दो महिलाओं द्वारा अपने पारिवारिक समस्याओं के संबंध में विधिक सलाह चाहिए तथा संतानों से अपने रहन-सहन हेतु भरण-पोषण की राशि दिलाए जाने का निवेदन किया गया जिस पर उक्त दोनों व्हिटसन महिलाओं के पारिवारिक समस्या के संबंध में चर्चा कर अग्रिम कार्यवाही की गई जागरूकता शिविर में 40 जन उपस्थित रहे।