भिलाई 19 जनवरी : पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) रोहित झा व नगर पुलिस अधीक्षक (छावनी) विश्वास चन्द्राकार के मार्गदर्शन पर 19 जनवरी को प्रार्थी किसान बलराम साहू पिता स्व. राम जी साहू उम्र 43 साल निवासी ग्राम कुरूद थाना जामुल की जमीन ग्राम कुरूद पटवारी हल्का नंबर
14/19 खसरा नंबर 117/2, 118, 119. 388/1 कुल रकबा 3.65 एकड़ भूमि को
आरोपी विशाल डेवलपर्स का संचालक संजीव सिंह पिता लालदेव सिंह उम्र 46
साल निवासी विशाल डेवलपर्स रूंगटा कॉलेज के पास कुरूद थाना जामुल, आर्य नगर कोहका पुलिस चौकी स्मृति नगर जिला दुर्ग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2016 को 80
लाख रूपये प्रति एकड़ के दर से 02 करोड़ 92 लाख रूपये में हर हमेशा के लिए विक्रय करने का पक्का सौदा 100 रूपये का स्टाम्प पेपर में इकरानामा किया था। तथा आरोपी द्वारा बयाना बतौर 12 लाख रूपये दिनांक 19 मार्च 2016 को आवेदक को दिया था। उक्त सम्पूर्ण जमीन की रजिस्ट्री 02 वर्ष के अंदर मार्च 2018 तक कराना था। प्रार्थी किसान के कुल 3.65 एकड़ भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु किसान से 02 करोड़ 92 लाख रूपये में सौदा कर उक्त भूमि में से मात्र 33,490.52 वर्गफीट, 77 डीसमील भूमि का उपयोग कर शेष भूमि को आज दिनांक तक के रजिस्ट्री न कराकर इकरारनामा में बताये गये शर्तो का उलंघन कर किसान की सम्पूर्ण जमीन को प्लाटिंग कर अस्थाई सड़क निर्माण कर किसान को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हुए प्रार्थी बलराम साहू के साथ धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध कमांक 35/2021 धारा 418, 420 भादवि दर्ज कर विवेचना
में लिया गया। विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलित किया गया है तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक 19 जनवरी को गिरफ्तार कर
न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय दुर्ग भेजा गया है।