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भिलाई। 19 अप्रैल 2022 (सीजी संदेश) : सुपेला पुलिस ने महिला से संबंधित वीडियों सोशल साईट फेसबुक में अपलोड करने वाले दयानंद साव पिता स्व. रामजी साव उम्र 48 साल निवासी. स्पर्श अस्पताल के पीछे वार्ड 18 कांट्रेक्टर कालोनी सुपेला भिलाई को आई.टी एक्ट की धारा 67 ए के तहत गिरप्तार किया है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सीसीपीडब्लूसी योजना अंतर्गत बच्चों तथा महिलाओं से संबंधित सायबर अपराधों के नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय के नई दिल्ली शाखा के एनसीआरबी पोर्टल में आम लोगो से इस तरह की शिकायतें आमंत्रित की जाती है। जिसकी समुचित जांच कर दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसी तारतम्य मे पुलिस मुख्यालय रायपुर से प्राप्त शिकायत से संबंधित अपराध थाना सुपेला के अपराध क्रमांक 347/22 धारा 67 ए आई.टी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बद्रीनारायण मीणा के निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर आर. के. जोशी के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुये सुपेला पुलिस ने आरोपी दयानंद साव को गिरप्तार किया है । पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि दिनांक 07/03/2020 मे उन्होने अपने इन्ड्रायड मोबाइल के जरिये फेसबुक में महिला सें संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड किया था। जिसकी परिणति जेल जाने की हुई। यह प्रकरण ऐसे लोगों के लिये सबक है जो कि अपने मोबाइल एवं अन्य तकनीकी साधनों से विभिन्न सोशल साईट जैसे वाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर, चैट, यू टयूब, टिक टॉक के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अश्लील सामाग्री अथवा धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रभावित करने वाले अवांछित सामाग्री का आदान प्रदान करते है ।