भिलाई। लंबे समय के लॉक डाउन के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा शराब दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है इसके साथ ही राज्य के जिलो में शराब दुकानों को खोलने एवं बंद करने का समय भी
निर्धारित किया गया है जिसके लिए राज्य शासन द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें जिला कलेक्टरों को प्रदत शक्तियों के अनुरूप मदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय को नियंत्रित करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए दुर्ग जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने जिले में संचालित मदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय मैं परिवर्तन कर दिया है परिवर्तित समय का पालन करने के लिए समस्त शासकीय एवं अर्ध शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को पत्र के माध्यम से सूचित एवं निर्देशित किया है। पत्र के अनुसार पूर्व में मदिरा दुकानों के संचालन का समय भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मदिरा दुकानों को प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक अथवा जिले में निर्धारित की गई लॉक डाउन की अवधि तक संचालित किये जाने के निर्देश है, के परिपालन में दुर्ग जिले
में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी
मदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद होने का समय प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय संस्थानों को पत्र लिखा है।
मिली जानकारी के अनुसार जिले के दो मदिरा दुकान जामुल एवं हाउसिंग बोर्ड स्थित बसंत बिहार की देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को अपरिहार्य कारणों से बंद रखा गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेट्स लगाए गए हैं साथ ही सर्कल बना कर सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने की पूरी तैयारी की गई है। हर मदिरा दुकान में एक हवलदार एवं दो सिपाहियों के ड्यूटी लगी है। पुलिस, आबकारी विभाग, वन विभाग एवं प्राइवेट गार्ड के बल का उपयोग कानून व्यवस्था बनाने में उपयोग किया जा रहा है
दुर्ग जिले में 9 से 4 तक खुली रहेंगी शराब दुकान, दो दुकानों को छोड़ जिले की सभी दुकानें खुली………. भीड़ को नियंत्रित करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पुलिस बल तैनात
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