बालोद। 04 नवंबर : दिनांक 12.06.2021 को सुचना प्राप्त हुई की ग्राम कोसमी थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद की निवासी सुश्री हिमेश्वरी नायक आत्मज स्व. लखन लाल नायक उम्र 48 वर्ष का शव उसके घर के अंदर परछी में अर्ध्दनग्न अवस्था में हैं कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराकर थाना डौण्डीलोहारा पुलिस घटना स्थल हेतु रवाना हुये मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करने पश्चात बालोद पुलिस डॉग स्क्वाड एवं एफ.एस.एल. वैज्ञानिक अधिकारी को घटनास्थल पर आहूत किया गया। सभी दलों के आने उपरांत घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया । प्रथम दृष्टया घटनास्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण से मामला दुष्कर्म एवं हत्या का प्रतीत होने से एवं विशेषज्ञों के राय उपरांत थाना डौण्डीलोहारा में मर्ग धारा 174 जा.फौ. कायम कर प्रकरण में अपराध क्रं. 106/2021 धारा 450,302 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना क्रम में घटनास्थल निरीक्षण गवाहों के कथन एवं पी.एम. रिपोर्ट पश्चात ग्राम कोसमी निवासी कमल नारायण साहू जिसका मृतिका हिमेश्वरी नायक के साथ पिछले 10 – 12 वर्षो से प्रेम संबंध था जिसके संबंध में सभी ग्राम वासियों द्वारा जानकारी दी गई । कमल नारायण साहू द्वारा भी यह बताया गया कि मृतिका के साथ उसके नाजायज संबंध थे जिससे उस पर पूर्णतः संदेह व्याप्त था कि कमल नारायण साहू द्वारा घटना को कारित किया गया होगा । ग्राम कोसमी के उत्तम कुमार रावटे एवं कमलेश श्रीवास के उपर भी शंका की सुई घूम रही थी, क्योंकि ग्रामवासी एवं गवाह दबे जुबान से यह भी कह रहे थे कि घटना दिनांक को ये दोनों व्यक्ति भी मृतिका के घर के आस-पास देखे गये हैं परन्तु स्पष्ट कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा था । मृतिका के शव के पोस्टमार्टम पश्चात जप्तशुदा विसरा एवं मृतिका के आंतरिक अंगों के स्लाईड, स्वॉब, ब्लड सेम्पल को डॉक्टर द्वारा परीक्षण हेतू प्रिर्जव किया गया था जिसे परीक्षण रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया । दिनांक 23.07.2021 को जप्तशुदा आर्टिकल्स का परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुआ। प्राप्त रिपोर्ट में मृतिका के डी.एन.ए. प्रोफाईल के साथ अन्य पृथक-पृथक डी.एन.ए. प्रोफाईल भी प्राप्त हुये। प्रकरण में विवेचना के दौरान तीनो संदेही कमल नारायण साहू पिता स्व. जंगलू राम साह उम्र 60 वर्ष पर घटना कारित करने का आयास लगा जा रहा था साथ ही संदेहियों पर भी घटना कारित करने का अंदेशा बना हुआ था कि दिनांक 28.09.2021 को तीनों संदेही का डी.एन.ए. परिक्षण हेतू रक्त नमूना(सैम्पल) लेकर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये राज्य न्यायालयिक विज्ञान
प्रयोगशाला रायपुर प्रेषित किया गया। दिनांक 03.11.2021 को तीनों संदेहियों के परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुये जिससे यह पूर्णतः निर्धारित हो गया की तीनों संदेहियों के द्वारा एक राय होकर मृतिका के साथ बलात्संग कर हत्या किया गया हैं कि तीनों आरोपीयों को पुलिस हिरासत में लेकर एवं विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर पूछताछ किया गया । तीनों आरोपियों द्वारा एक राय होकर जुर्म को कारित करना स्वीकार किया गया । तत्पश्चात तीनों आरोपीगणों को पुलिस हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये तीनों आरोपियों के विरूध्द धारा 450,302,376 घ, 120 बी भा.द.स. का अपराध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 03.11.2021 को गिरफतार किया गया हैं ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज द्वारा पुलिस अधीक्षक बालोद को प्रकरण की विवेचना हेतू विशेष अन्वेषण टीम गठित करने हेतू आदेशित किया गया था जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी0 आर0 पोर्ते के पर्यवेक्षण एवं उप पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर के मार्गदर्शन पर थाना डौण्डीलोहारा के अपराध क्रमांक 106/2021 धारा 450,302,376 भादवि. के अन्तर्गत विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया गया था । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद द्वारा उक्त प्रकरण में 10,000 रूपये नगद ईनाम की घोषणा की गई थी । विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन तथा आरोपियों की गिरफ्तारी में अन्वेषण टीम का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपियों का नाम व पता-
1. उत्तम कुमार रावटे पिता स्व. दर्षन राम रावटे उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम कोसमी थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.)
2. कमलेष श्रीवास पिता जीवन लाल श्रीवास उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम कोसमी थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.)
3. कमल नारायण साहू पिता स्व. जगंलू राम साहू उम्र 60 वर्ष साकिन ग्राम कोसमी थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.)