नई दिल्ली। गाड़ियों में फास्टैग को लेकर सरकार लगातार कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है। अब उन्होंने 1 दिसंबर, 2017 से पहले बिके हुए चौपहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में यह व्यवस्था एक जनवरी से लागू होगी। सरकार ने इसके लिए मोटर वाहन कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। जिसका मतलब साफ है कि पुरानी गाड़ियों में जनवरी 2021 से पहले फास्टैग लगाना जरूरी होगा।
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इस संबध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा जारी किया है और इस पर आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके अलावा, अब कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल, 2021 से चौपहिया वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए फास्टैग जरूरी किया जाना प्रस्तावित है। एक अधिकारी ने बताया कि इन दोनों प्रस्तावों के बारे में वाहन मालिकों से सुझाव मांगे गए हैं।
इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य किया गया था कि ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट तभी रिन्यू होंगे जब उनके पास फास्टैग होगा। दरअसल, भारत सरकार चाहती है कि टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम किया जाए। इसके लिए वह लगातार फास्टैग को बढ़ावा देने की कोशिश करती रहती है। इसके लिए उन्होंने मुफ्त में भी फास्टैग उपलब्ध कराए हैं फिर भी लोग इसे अपनी गाड़ियों में लगाने से कतराते हैं।
क्या है फास्टैग
फास्टैग को इलेक्ट्रानिक टोल कनेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले साल 2014 में हुई थी। यह एक तरह का रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। जिसके जरिए सरकार वाहन चालकों को राहत देने जा रही है। दरअसल, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा लेन को इलेक्ट्रानिक टोल कनेक्शन से लैस किया है।
कैसे करें इस्तेमाल
फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा में टोल टैक्स का भुगतान करते समय जिन परेशानियां का चालक को सामना करना पड़ता है उससे निजात मिलेगी। फास्टैग के जरिए आप टोल प्लाजा में बिना रुके ही टोल टैक्स दे सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने वाहन में फास्टैग लगाना होगा और आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे खुद-ब-खुद कट जाया करेंगे। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट में जमाराशि समाप्त हो जाएगी तो आपको उसका रिचार्ज करना पड़ेगा। इसकी वैधता 5 साल की होगी। 5 साल पूरे होने के बाद आपको फिर से अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवाना पड़ेगा या फिर उसे रिन्यू कराना पड़ेगा।