दुर्ग। 15 मार्च 2022 (सीजी संदेश) : जिले में कोविड-19 से मृत्यु उपरांत मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि दिलायी गई है। जिले में कुछ ऐसे भी आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें कोविड-19 की मृत्यु संबंधी वैधानिक दस्तावेज नहीं होने के कारण ऐसे आवेदनों को अपात्र किया गया है। ऐसे आवेदकों से पुनः अपील की जाती है कि यदि उने पास कोई कोविड-19 से मृत्यु पुष्टि की वैधानिक दस्तावेज हो तो अपना अभ्यावेदन 17 मार्च समय शाम 4ः00 बजे तक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कक्ष क्रमांक 31 में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।