केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के 63 उपबंधों को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह सभी 63 उपबंध यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने संबंधी हैं। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह नए उपबंध 1 सितंबर 2019 से लागू हो जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अन्य उपबंधों को लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट तैयार होगा, वैसे ही अन्य उपबंधों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। गडकरी पहले ही यह कह चुके हैं मोटर व्हीकल कानून को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी इस बिल पर हो चुके हैं, इसलिए इसे लागू करने में कोई अड़चन नहीं है।
संशोधित बिल से जुड़ी खास बातें…
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बिना लाइसेंस ड्राइविंग या शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा महंगा
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई बिना लाइसेंस गैर अधिकृत वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी यह जुर्माना राशि 1 हजार रुपए है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भी 500 की बजाए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- शराब पीकर वाहन चलाते समय पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह की जेल या 10 हजार रुपए का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
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जानें अब कितना लगेगा जुर्माना
अपराध पहले अब तेज गाड़ी चलाने पर 500 रुपए जुर्माना या फिर 3 माह की जेल 5 हजार जुर्माना तीन माह की जेल, दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना 1 साल की जेल ओवरलोडिंग पर 2 हजार जुर्माना और एक हजार प्रति टन लिमिट 10 हजार रुपए जुर्माना या फिर 6 माह की जेल दूसरी बार 15 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना 6 माह की जेल दूसरी बार 3 हजार जुर्माना 2 साल की जेल 10 हजार का जुर्माना 6 माह की जेल, दूसरी बार 15 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल ट्रैफिक लाइट तोड़ने, फोन पर बात करके गाड़ी चलाने पर 1 हजार जुर्माना 6 माह की जेल, दूसरी बार 2 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल 5 हजार का जुर्माना 6 से 12 माह की जेल दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल