दुर्ग। 19 जून : जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा लॉकडाउन के नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्ववर्ती कंडिका 2 एवं 11 को विलोपित करते हुए नवीन कंडिका 2 एवं 11 अन्तःस्थापित की जाती है।
2: कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8:00 बजे तक तथा रविवार को केवल अपरान्ह 2:00 बजे।तक खोले जा सकेंगे। ब्यूटी पार्लर एवं सेलून रविवार को शाम 7:00 बजे तक खोले।जा सकेंगे।
11. प्रत्येक रविवार को अपरान्ह 2:00 बजे के पश्चात् पूर्ण लॉक डाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश व्दारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पेट शॉप, न्यूजपेपर,
दुग्ध/फल/सब्जी, केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल व होटल/रेस्टोरेंटस, ब्यूटी पार्लर एवं सेलून तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीहवरी के
संचालन की ही अनुमति होगी ।
कंडिका 3 एवं 4 में दर्शित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर विवाह प्रयोजन हेतु इन हाउस डाइनिंग की सुविधा सहित मैरिज हॉल व होटल/रेस्टोरेंटस रात्रि 10:00
बजे तक खोले जा सकेंगे । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।