भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (सेल) को बिलासपुर हाईकोर्ट ने तो टूक शब्दों में कहा जमीन चाहिए तो शासकीय दर से राज्य शासन को पूरी कीमत अदा करे हाईकोर्ट ने बीएसपी की याचिका खारिज करते हुए 921 हेक्टेयर जमीन का बाजार भाव से कीमत से करने का आदेश दिया है। भिलाई स्टील प्लांट को 30 दिन की अवधि में पैसा जमा करेगी या उसकी पूरी जमीन छत्तीसगढ़ शासन को लौटानी पड़ेगी। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद बीएसपी प्रबन्धन आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है यदि प्राधिकरण उपरोक्त समय में अपना निर्णय राज्य सरकार को नही सुना पाएगी तो, 921 हेक्टेयर जंगल भूमि के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य अदा नही करता है तो राज्य सरकार 921 हेक्टेयर जंगल भूमि का पट्टा संशोधित कर सकेगी और प्राधिकरण के पास 17 हेक्टेयर जंगल भूमि खनिज के उपयोग के लिए रहेगी। उल्लेखनीय है कि बीएसपी ने अपनी वृहद परियोजना के लिए कांकेर में 921 हेक्टेयर जमीन पर अपनी खनन परियोजना शुरु करना चाहता है। राज्य सरकार ने बीएसपी को उक्त भूमि की कीमत अदा करने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के खिलाफ बीएसपी ने बीते वर्ष 2018 में ही याचिका दायर कर अपने पक्ष रखा और वर्तमान मूल्य अदा न करने और मुफ्त में प्रदान करने की राहत मांगी थी। राज्य शासन ने मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और कहा कि बीएसपी उपरोक्त मूल्य अदा नहीं करना चाहती है तो वो 921 हेक्टेयर जंगल भूमि राज्य शासन को वापस कर दे।
भिलाई इस्पात संयंत्र को हाई कोर्ट का बड़ा झटका, राज्य सरकार को जमीन का पूरा पैसा अदा करें 30 दिनों के भीतर
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