देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अलग-अलग जगहों पर लोगों के हजारों रुपए के चालान हो रहे हैं। कई लोग जहां नए मोटर व्हीकल एक्ट को सही बता रहे हैं तो काफी लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ी की लाइसेंस, इंश्योरेंस और पीयूसी को डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में रखने के बाद भी पुलिस उसको वैध नहीं मान रही है और चालान काट रही है। इतना ही नहीं पुलिस लोगों को परेशान भी कर रही है।
इन हालात को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अगर कोई चालक अपनी गाड़ी के सभी पेपर्स (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस, पीयूसी) मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखाता है तो उसे उसे वैध माना जाए और उनका कोई चालान भी ना किया जाए। इतना ही नहीं इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि अगर किसी कारणवश किसी चालक के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें वह खुद अपने कागजात की हार्ड कॉपी या डिजिटल रूप में पुलिस को नहीं दिखा पाते है तो उसका चालान न किये जाए बल्कि खुद या पुलिस के पास मौजूद एप में उस व्यक्ति की डीटेल्स देखकर वेरीफाई करे और चालान ना करे।
जहां गाड़ी के पेपर्स पूरे न होने पर चालान नहीं काटा जाएगा तो वही एक शर्त यह भी है कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, जैसे रेडलाइट जम्प करना, हेलमेट नहीं पहना और सीट बेल्ट न लगाने पर आपका चालान काटा जायेगा। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
ट्रैफिक पुलिस को मानना होगा सरकार का ये फरमान……कागजात नही होने पर भी नहीं काट सकेंगे चालान…..सरकार ने जारी एडवाइजरी
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