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रायपुर। 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेजे गए अमित जोगी का सेंशन कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर फैसला एडीजे ने सुना दिया। बहस के बाद अमित जोगी को पुन: जेल रवान कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था।इसके चंद घंटों के बाद ही कोर्ट उठने से पहले फैसले पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने जकांछा प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर लगे मामलों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही अब साफ हो गया है न्यायिक अभिरक्षा में ही अमित जोगी को कुछ दिन और जेल में बिताना पड़ेगा।